नेशनल हेराल्ड केस : सोनिया व राहुल गांधी को राहत, सुब्रमण्यम स्वामी को झटका
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Dec 2016 7:37 PM
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से कुछ खास दस्तावेज की मांग संबंधी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी आज खारिज कर दी. स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था. मेट्रोपोलिटन […]
नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस पार्टी और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से कुछ खास दस्तावेज की मांग संबंधी भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी आज खारिज कर दी. स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी एवं अन्य के खिलाफ यह मामला दर्ज किया था.
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लवलीन ने स्वामी को इस मामले में शिकायतकर्ता के गवाहों की सूची सौंपने का अंतिम मौका देते हुए उनकी यह अर्जी खारिज कर दी. स्वामी ने गांधी परिवार एवं अन्य पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मात्र 50 लाख रुपये अदा करके एजीएल पर कांग्रेस की 90.25 करोड़ रुपये की देनदारी की वसूली का अधिकार यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया. गांधी परिवार के अलावा, अन्य आरोपियों– मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा ने भी अपने विरुद्ध लगे आरोपों से इनकार किया है. अदालत ने आरोप निर्धारण से पहले की कार्यवाही के वास्ते अगली सुनवाई की तारीख 10 फरवरी तय की है.
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