नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं नजर आयेंगी. मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है. शराबबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाते हुए देशभर के हाइवे पर शराबबंदी करने का निर्देश दिया है. आज चीफ जस्टीस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने यह निर्देश जारी किया है.
#FLASH: Supreme court bench headed by Chief Justice of India TS Thakur directs to ban liquor on all State Highways
— ANI (@ANI) December 15, 2016
कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर शराब की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए. यहां तक कि यदि ये हाइवे गांव या कस्बे के बीच से गुजर रहे हैं तो भी उन्हें इस नियम का पालन करना होगा. कोर्ट ने यह भी कहा है कि शराब के दुकानदारों के पास जब तक लाइसेंस है, वे बिक्री कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं होगा.
Supreme court, however, said that they can operate till period they were having their licenses. No renewal of their licenses would be made.
— ANI (@ANI) December 15, 2016
कोर्ट के इस निर्देश के बाद हाइवे के 500 मीटर इर्द-गिर्द शराब की बिक्री नहीं हो सकेगी.
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह फैसला लागू किया जाएगा. इसके साथ ही राजमार्गों के किनारे लगे शराब के सारे विज्ञापन और साइन बोर्ड हटाए जाएंगे. राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की निगरानी करेंगे.