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अदालत से स्‍मृति ईरानी को बड़ी राहत, डिग्री विवाद में दायर याचिका खारिज

Updated at : 18 Oct 2016 4:58 PM (IST)
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अदालत से स्‍मृति ईरानी को बड़ी राहत, डिग्री विवाद में दायर याचिका खारिज

नयी दिल्‍ली : दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था किकेंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी दी थी. इसमें स्‍मृति ईरानी को समन जारी करने की मांग की गई थी. इस शिकायत […]

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नयी दिल्‍ली : दिल्‍ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था किकेंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग को अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में कथित तौर पर झूठी जानकारी दी थी. इसमें स्‍मृति ईरानी को समन जारी करने की मांग की गई थी. इस शिकायत में स्‍मृति ईरानी पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने विभिन्न चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत सूचनाएं दीं.

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता और स्वतंत्र लेखक अहमर खान की ओर से दी गई दलीलें सुनने और चुनाव आयोग एवं दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर स्मृति की शैक्षणिक डिग्रियों के बारे में सौंपी गई रिपोर्टों के बाद इसी महीने आदेश सुरक्षित रख लिया था. अदालत के पहले के निर्देश के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा था कि स्मृति के 1996 के बीए पाठ्यक्रम से जुड़े दस्तावेज नहीं मिल पा रहे हैं. साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान स्मृति ने अपने हलफनामे में 1996 में बीए पाठ्यक्रम करने का जिक्र किया था.

अदालत ने पिछले साल 20 नवंबर को शिकायतकर्ता की वह अर्जी विचारार्थ मंजूर कर ली थी जिसमें चुनाव आयोग और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे स्मृति की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों को पेश करें. साथ ही स्‍मृति इरानी को समन करने की भी मांग की गई थी.

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