कोर्ट ने पीएम मोदी का मजाक उड़ाने वाली किताब पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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अहमदाबाद : यहां की एक अदालत ने एक गुजराती पुस्तक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है जिसके लेखक कांग्रेस नेता जयेश शाह हैं जिन्होंने किताब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कथित तौर पर उपहास किया है. सिविल अदालत के न्यायाधीश ए. एम. दवे ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला दिया […]
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अहमदाबाद : यहां की एक अदालत ने एक गुजराती पुस्तक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से इंकार कर दिया है जिसके लेखक कांग्रेस नेता जयेश शाह हैं जिन्होंने किताब में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का कथित तौर पर उपहास किया है.
सिविल अदालत के न्यायाधीश ए. एम. दवे ने संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला दिया और सोमवार को याचिका खारिज कर दी. न्यायाधीश ने कहा कि किताब ‘‘फेकूजी हैव दिल्ली मा" "फेकू जी दिल्ली में हैं’ पर प्रतिबंध लगाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा. किताब में 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी के कई वादों की सूची है और दावा किया गया है कि वह इन वादों को निभाने में विफल रहे हैं.
किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका सामाजिक कार्यकर्ता नरसिंह सोलंकी ने दायर की है जिनका कहना है कि किताब का उद्देश्य मोदी को ‘‘बदनाम’ करना है. सोलंकी ने आरोप लगाया कि किताब की विषय वस्तु और नाम अपमानजनक और अनादर करने की प्रकृति वाला है और इससे प्रधानमंत्री की छवि खराब होगी.
सोलंकी के मुताबिक मोदी महज दो वर्ष पहले सत्ता में आए और चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए यह काफी कम समय है. सोलंकी ने किताब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की जो पिछले कुछ महीने से बाजार में है.
बहरहाल सोलंकी के तर्कों से सहमत नहीं होते हुए न्यायाधीश ने कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और लोगों को किताब के माध्यम से अपने निजी विचार रखने का पूरा अधिकार है. अदालत ने कहा कि किताब पर प्रतिबंध लगाने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा.
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