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मनी लॉड्रिंग मामला : समीर भुजबल की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ायी गयी

Updated at : 21 Mar 2016 2:50 PM (IST)
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मनी लॉड्रिंग मामला : समीर भुजबल की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ायी गयी

मुंबई : मनी लॉड्रिंग के मामले में आज समीर भुजबल को अदालत ने 31 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. समीर भुजबल छगन भुजबल के साथ आरोपी है. अदालत में आज ईडी ने इस मामले में समीर की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा, इस मामले में अभी जांच हो […]

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मुंबई : मनी लॉड्रिंग के मामले में आज समीर भुजबल को अदालत ने 31 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. समीर भुजबल छगन भुजबल के साथ आरोपी है. अदालत में आज ईडी ने इस मामले में समीर की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए कहा, इस मामले में अभी जांच हो रही है और कई तथ्य सामने नहीं आये हैं इसलिए समीर भुजबल की न्यायिक हिरासत बढ़ायी जानी चाहिए. कोर्ट ने ईडी की इस दलील से सहमति जताते हुए समीर भुजबल की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी है.

आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री छगन भुजबल और समीर भुजबल चाचा भतीजा हैं . अदालत ने उन्हें छगन भुजबल को भी धन शोधन मामले में 31 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. आपको बता दें कि ईडी ने 14 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री भुजबल को गिरफ्तार किया था.
छगन भुजबल की गिरफ्तारी पर एससीपी नेताओं ने कहा, महाराष्‍ट्र की भाजपा नेतृत्‍व वाली सरकार बदने की कार्रवाई कर रही है. देश में कई लोग भ्रष्‍टाचार में लिप्‍त हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. छगन भुजबल की गिरफ्तारी सरकार की बदले की कार्रवाई का नतीजा है.
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