उच्च न्यायालय ने हाजी अली में महिलाओं के प्रवेश पर सरकार की राय मांगी
Updated at : 03 Feb 2016 6:54 PM (IST)
विज्ञापन

मुंबई : मुबई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह ऐतिहासिक हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के हाजी अली ट्रस्ट के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अपनी राय दे. चूंकि यह संवेदनशील मामला है न्यायमूर्ति वी एम कानाडे के नेतृत्व वाली पीठ ने […]
विज्ञापन
मुंबई : मुबई उच्च न्यायालय ने आज महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह ऐतिहासिक हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाने के हाजी अली ट्रस्ट के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अपनी राय दे.
चूंकि यह संवेदनशील मामला है न्यायमूर्ति वी एम कानाडे के नेतृत्व वाली पीठ ने महाधिवक्ता श्रीहरि अनेय से कहा कि वह 9 फरवरी को राज्य की तरफ से दलीलें पेश करे कि क्या महिलाओं को दरगाह के मुख्य भाग में प्रवेश की अनुपति दी जानी चाहिए या नहीं. यह पहला मौका है जब राज्य को दरगाह में महिलाओं के प्रवेश के बारे में राय देने का कहा गया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




