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पोखरियाल की शैक्षणिक योग्यता उद्घाटित की जाए : सीआइसी

Updated at : 10 Dec 2015 5:29 PM (IST)
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पोखरियाल की शैक्षणिक योग्यता उद्घाटित की जाए : सीआइसी

नयीदिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय को हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल की शैक्षणिक योग्यता उद्घाटित करने का निर्देश दिया है. यह मामला हर्ष रतौडी के आरटीआइ आवेदन से जुड़ा है जिसने यह जानना चाहा कि क्या रमेश चंद्र कभी विश्वविद्यालय के स्नातोकोत्तर कोर्स डिग्री के नियमित या प्राइवेट छात्र […]

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नयीदिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय को हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल की शैक्षणिक योग्यता उद्घाटित करने का निर्देश दिया है.

यह मामला हर्ष रतौडी के आरटीआइ आवेदन से जुड़ा है जिसने यह जानना चाहा कि क्या रमेश चंद्र कभी विश्वविद्यालय के स्नातोकोत्तर कोर्स डिग्री के नियमित या प्राइवेट छात्र रहे, और यदि हां, उनका पंजीकरण और अन्य सूचनाएं दी जाए.

विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी ने उनकी याचिका का जवाब नहीं दिया। पहली अपील के बाद आवेदनकर्ता को सीमित सूचनाएं दी गयीं.

विश्वविद्यालय ने दावा किया कि बिना किसी खास जानकारी के 2001 से पहले उत्तीर्ण हुए व्यक्ति का ब्योरा ढूंढना संभव नहीं है, क्योंकि 180 से अधिक संबद्ध महाविद्यालय हैं और हर वर्ष करीब 1.5 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर बाहर आते हैं.

उसने कहा कि जिला चुनाव अधिकारी को भी ऐसी ही शिकायत मिली और उन्होंने अब हरिद्वार से सांसद पोखरियाल का ब्योरा मांगा है.

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने कहा, ‘‘आयोग प्रतिवादी प्राधिकार को निर्देश देता है कि वह लोकसभा में हरिद्वार के निर्वाचित प्रतिनिधि के पते पर नोटिस भेजे और उनसे खास सूचनाएं जैसे उन्होंने एचएनबीजी विश्वविद्यालय से कब स्नातोकोत्तर किया, और स्नातोकोत्तर की अंकतालिका की स्वप्रमाणित प्रति, देने को कहे. ‘ उन्होंने प्रतिवादी प्राधिकार को यह नोटिस सांसद के हरिद्वार पते और लोकसभा सचिव को भी भेजने को कहा ताकि लोकसभा सचिव पोखरियाल को यह पत्र सौंपेंगे और तत्पश्चात पोखरियाल विश्वविद्यालय और अपीलकर्ता को जरूरी सूचनाएं प्रदान करेंगे एवं विश्वविद्यालय सांसद के अकादमिक रिकार्ड का सत्यापन कर पायेंगे.

आचार्युलू ने कहा, ‘‘आयोग लोकसभा सचिव को अपने रिकार्ड से विशेष सूचनाएं निकाल कर उसे विश्वविद्यालय के पास भेजने का भी निर्देश देता है ताकि जरूरी सत्यापन हो एवं अपीलकर्ता को जवाब दिया जाए.’

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