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अदालत ने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक व उपमुख्य अभियंता को कानूनी नोटिस जारी किया

Updated at : 07 Jun 2015 4:30 AM (IST)
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अदालत ने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक व उपमुख्य अभियंता को कानूनी नोटिस जारी किया

मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक अशोक के. अग्रवाल और मदुरै संभाग के उप मुख्य अभियंता को पिछले वर्ष जून में दिये गये आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आज नोटिस जारी किया. जुलाई 2006 में डिंडिगुल के कलेक्टर के आदेशों के मुताबिक एक निजी कंपनी से अधिग्रहित […]

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मदुरै : मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने दक्षिण रेलवे के महाप्रबंधक अशोक के. अग्रवाल और मदुरै संभाग के उप मुख्य अभियंता को पिछले वर्ष जून में दिये गये आदेशों का पालन नहीं करने के लिए आज नोटिस जारी किया. जुलाई 2006 में डिंडिगुल के कलेक्टर के आदेशों के मुताबिक एक निजी कंपनी से अधिग्रहित जमीन के लिए मुआवजा नहीं देने के लिए आदेश जारी किया गया है.

अदालत ने 19 जून 2014 को निर्देश दिया था कि एक निजी कंपनी से खरीदी गई जमीन के लिए 29 जुलाई 2006 को कलेक्टर के आदेशों के मुताबिक मुआवजा दिया जाए. न्यायमूर्ति आर. महादेवन ने अधिकारियों को चार हफ्ते के अंदर अदालत में उपस्थित होने और अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने का जवाब देने को कहा.

निजी कंपनी की कार्यकारी निदेशक याचिकाकर्ता मीनाक्षी ने कहा कि कलेक्टर ने 1990 में एक परियोजना के लिए अतियानूतु गांव में एक एकड जमीन अधिग्रहित की थी. लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया गया. करीब 14 वर्षों बाद राज्य सरकार ने कहा कि उन्हें इसकी जरुरत नहीं है और 18 मार्च 2014 को इसे वापस लेने का आदेश जारी किया. बहरहाल रेलवे ने अधिग्रहित जगह पर एक भवन का निर्माण किया और उपकरण लगाए.

याचिकाकर्ता ने हलफनामा दिया कि अगर प्रशासन को जमीन की जरुरत नहीं है तो उन्हें निर्माण और अन्य उपकरण को हटा देना चाहिए और जिस स्थिति में खरीदा गया था उस स्थिति में उन्हें सौंपा जाना चाहिए. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने रेलवे से 2004 में आग्रह किया कि जमीन के लिए उचित मुआवजा दिया जाए. याचिकाकर्ता ने कहा कि 29 जुलाई 2006 को कलेक्टर ने रेलवे को निर्देश दिया कि 11.89 करोड रुपये मुआवजा दिया जाए लेकिन मुआवजा देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया.

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