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2 जी घोटाले : आज आयेगा अहम फैसला, आरोप साबित हुए, तो ए राजा व कनिमोई को हो सकती है सात साल तक की सजा

नयी दिल्ली : धन शोधन से संबंधित 2जी घोटाले के एक मामले में आज एक विशेष अदालत में अंतिम जिरह शुरू होगी, जिसमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और 17 अन्य लोगों पर फैसला आयेगा. अगर इन मामलों में इन पर आरोप साबित हुए तो सात साल तक की सजा हो सकती […]

नयी दिल्ली : धन शोधन से संबंधित 2जी घोटाले के एक मामले में आज एक विशेष अदालत में अंतिम जिरह शुरू होगी, जिसमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रमुक सांसद कनिमोई और 17 अन्य लोगों पर फैसला आयेगा. अगर इन मामलों में इन पर आरोप साबित हुए तो सात साल तक की सजा हो सकती है.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने मामले में साक्ष्य दर्ज होने की प्रक्रिया संपन्न होने पर गत 17 अप्रैल को अंतिम जिरह की शुरूआत के लिए एक जून की तारीख निर्धारित की थी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में दाखिल अपने आरोप पत्र में नौ कंपनियों सहित 19 आरोपियों का नाम लिया था. प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 25 अप्रैल को आरोपियों के खिलाफ धन शोधन कानून :पीएमएलए: के प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था.
अदालत ने पिछले साल 31 अक्तूबर को यह कहते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे कि राजा, कनिमोई, द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल और अन्य सह आरोपियों की कथित मिलीभगत से कलैगनर टीवी में 200 करोड़ रूपये के धन खपाने में शामिल थे. राजा, कनिमोई, दयालु अम्मल, स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड :एसटीपीएल:, प्रमोटरों-शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका तथा 14 अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं.

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