जाटों को ओबीसी में सांविधानिक जनादेश के अनुरुप रखा गया : केंद्र

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने नौ राज्यों में जाटों को आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना निरस्त करने के फैसले पर पुनिर्वचार का अनुरोध करते हुये उच्चतम न्यायालय से कहा है कि संविधान के तहत उसे अन्य पिछडे वर्गों की केंद्रीय सूची में उन्हें शामिल करने का अधिकार है. राजग सरकार ने जाटों को […]
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने नौ राज्यों में जाटों को आरक्षण का लाभ देने की अधिसूचना निरस्त करने के फैसले पर पुनिर्वचार का अनुरोध करते हुये उच्चतम न्यायालय से कहा है कि संविधान के तहत उसे अन्य पिछडे वर्गों की केंद्रीय सूची में उन्हें शामिल करने का अधिकार है.
राजग सरकार ने जाटों को आरक्षण देने के संप्रग सरकार के फैसले को पुरजोर समर्थन दिया था. राजग सरकार ने पुनविर्चार याचिका में दावा किया है कि शीर्ष अदालत का यह निष्कर्ष एक त्रुटि है कि राष्ट्रीय पिछडा वर्ग आयोग की राय केंद्र के लिये बाध्यकारी है.
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