ePaper

तमिलनाडु में धोती पहनने से रोकना अब होगा अपराध

Updated at : 13 Aug 2014 11:15 AM (IST)
विज्ञापन
तमिलनाडु में धोती पहनने से रोकना अब होगा अपराध

चेन्‍नई: तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को बहुमत से एक कानून पास किया है जिसके तहत इस दक्षिण के राज्‍य में अब सार्वजनिक स्‍थानों पर धोती पहनने पर कोई पाबंदी न‍हीं होगी. इसमें दोषी पाये जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है. कल तमिलनाडु विधानसभा में मुख्‍यमंत्री जे. जयललिता के बिल पर विचार करने […]

विज्ञापन

चेन्‍नई: तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को बहुमत से एक कानून पास किया है जिसके तहत इस दक्षिण के राज्‍य में अब सार्वजनिक स्‍थानों पर धोती पहनने पर कोई पाबंदी न‍हीं होगी. इसमें दोषी पाये जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है.

कल तमिलनाडु विधानसभा में मुख्‍यमंत्री जे. जयललिता के बिल पर विचार करने और पास करने के बाद सदन के अन्‍य सदस्‍यों ने इसे बहुमत से पास किया. इस बिल के द्वारा सार्वजनिक स्‍थानों पर वहां के पुरुषों के पारंपरिक परिधान वेष्‍ठी (धोती) को पहनने पर पाबंदी लगाया जाना अपराध की श्रेणी में आयेगा.

इस बिल के द्वारा ऐसे संस्‍थानों, क्‍ल्‍बों, ट्रस्‍टों ,कंपनियों और सोसाइटियों जैसे जगहों के लाइसेंस समाप्‍त करने की ताकत सरकार को प्रदान करता हैं जो इन जगहों पर धोती प‍हन कर आने पर रोक लगाते हैं.

इस कानुन को तोडे जाने वाले लोगों पर दंडात्‍मक कार्यवाई के साथ उन्‍हें नोटिस भी दिया जा सकता है. इसके अलावा एक साल तक की सजा के साथ 25000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

गौरतलब है कि कुछ समय पहले तमिलनाडुमें ए‍क हाईकोर्ट के जज और दो वकीलो को वहां के एक बडे क्‍लब में घुसने से इसीलिए मना कर दिया गया क्‍योंकि उन्‍होंनेधोतीपहन रखा था. इस बात की काफी आलोचना हुई थी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola