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निर्भया केस में आज दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर होगी सुनवाई, क्या सुप्रीम कोर्ट देगी राहत

Updated at : 14 Jan 2020 10:32 AM (IST)
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निर्भया केस में आज दो दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर होगी सुनवाई, क्या सुप्रीम कोर्ट देगी राहत

नयी दिल्लीः निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दो क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. पांच सदस्यीय बेंच दोषी विनय शर्मा और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करेगी. इस बेंच में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमती […]

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नयी दिल्लीः निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दो क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. पांच सदस्यीय बेंच दोषी विनय शर्मा और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करेगी. इस बेंच में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस अशोक भूषण शामिल हैं.
बीते मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने मुकेश (32), पवन गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) के खिलाफ डेथ वारंट जारी किया और कहा कि उन्हें 22 जनवरी को सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी.
निर्भया की मां ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दायर कर दोषियों के डेथ वारंट की मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने निर्भया की मां के हक में फैसला सुनाया और 22 जनवरी फांसी की तारीख के तौर पर मुकर्रर कर दी.
क्या है क्यूरेटिव पिटिशन
क्यूरेटिव पिटीशन(क्यूरेटिव याचिका) तब दायर किया जाता है जब किसी मामले के दोषी की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी जाती है. ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन ही उस दोषी के पास मौजूद अंतिम मौका होता है, जिसके जरिए वह अपने लिए पहले से तय की गई सजा में नरमी की गुहार लगा सकता है.
खास बात है कि क्यूरेटिव पिटीशन किसी भी मामले में अभियोग की अंतिम कड़ी होता है. क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई होने के बाद दोषी के लिए कानून के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं.
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