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INX मीडिया केस : हिरासत में पी चिदंबरम के 100 दिन पूरे

नयी दिल्ली : न्यायिक या पुलिस हिरासत में 100 दिन गुजार चुके पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश हुए. वहीं, अदालत ने नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर सहित चिदंबरम […]

नयी दिल्ली : न्यायिक या पुलिस हिरासत में 100 दिन गुजार चुके पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं. आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में चिदंबरम शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत के समक्ष पेश हुए. वहीं, अदालत ने नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर सहित चिदंबरम के साथ काम कर चुके विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के छह आरोपी अधिकारियों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी. अग्रिम जमानत मामले में कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है.

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने वित्त मंत्री के पूर्व ओएसडी प्रदीप कुमार बग्गा और एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना ने भी जमानत याचिका दायर की. वित्त मंत्रालय की एफआईपीबी इकाई के पूर्व सेक्शन अधिकारी अजीत कुमार डुंगडुंग, एफआईपीबी इकाई में तत्कालीन अवर सचिव रबिंद्र प्रसाद और पूर्व संयुक्त सचिव (विदेश व्यापार) डीईए अनूप के. पुजारी को भी अदालत ने अंतरिम जमानत दी.

अदालत ने दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर उन्हें यह जमानत दी. मामले की कार्यवाही के दौरान पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम को अदालत में पेश किया गया. मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी.

इधर आपको बताते चलें कि जांच एजेंसी की चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने पिछले दिनों चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति, आईएनएक्स मीडिया, पीटर मुखर्जी और ब्यूरोक्रेट्स समेत 14 आरोपियों को समन भेजा था. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद विशेष अदालत ने बुधवार को उनकी न्यायिक हिरासत को फिर से बढ़ा दिया. आईएनएक्स मीडिया मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया.

गौरतलब है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में पूर्व गृह और वित्त मंत्री रह चुके पी चिदंबरम ने बीते गुरुवार को न्यायिक या पुलिस हिरासत में 100 दिन पूरे कर लिये. इससे पहले के घटनाक्रम पर नजर डालें, तो इसी साल 20 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके साथ ही सीबीआई को चिदंबरम के लिए गैरजमानती वारंट कोर्ट से मिल गया था.

21 अगस्त को सीबीआई ने पी चिदंबरम को उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था. 22 अगस्त को सीबीआई ने कोर्ट में उन्हें पेश किया था. सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिन की एजेंसी कस्टडी मांगी थी. 5 सितंबर को स्पेशल कोर्ट ने पी चिदंबरम को 14 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया.

30 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी. 15 अक्तूबर को स्पेशल कोर्ट ने ईडी को इजाजत दी कि एजेंसी तिहाड़ जेल में पी चिदंबरम से पूछताछ कर सकती है, साथ ही अगर जरूरत पड़ी तो हिरासत में ले सकती है.

आपको बता दें कि पी चिदंबरम पर वित्त मंत्री के अपने कार्यकाल के दौरान आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरी देने में कथित अनियमितता में संलिप्तता काआरोप है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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