आम्रपाली केस: 42000 निवेशकों को बड़ी राहत, SC ने कहा- अधूरे प्रोजेक्ट्स पूरे करे NBCC

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Jul 2019 11:22 AM

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नयी दिल्लीःसंकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया. कोर्ट के इस फैसले से 40 हजार निवेशकों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को आदेश दिया कि नोएडा और […]

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नयी दिल्लीःसंकटग्रस्त रीयल एस्टेट कंपनी आम्रपाली की रुकी हुई परियोजनाओं को कौन पूरा करेगा इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुना दिया. कोर्ट के इस फैसले से 40 हजार निवेशकों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) को आदेश दिया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वह आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करे.
आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने दिया. कोर्ट ने ईडी जांच के भी आदेश दिए हैं. पता लगाया जाएगा कि कंपनी ने ग्राहकों का पैसा कहां डायवर्ट किया. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों के आम्रपाली समूह की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने में असमर्थता जताने के बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस मामले में दोनों प्राधिकरणों ने एक उच्च शक्ति प्राप्त निगरानी समिति की देखरेख में इन अटकी पड़ी परियोजनाओं को किसी प्रतिष्ठित बिल्डर को सुपुर्द करने का समर्थन किया था.
दोनों ने इस तरह की परियोजनाओं को पूरा करने में संसाधन और विशेषज्ञता की कमी बताते हुए इन्हें पूरा करने से इनकार कर दिया था. गौरतलब है कि बड़ी संख्या में घर खरीदने वालों और राजनीतिक रसूख के कारण आम्रपाली समूह भुगतान में हमेशा डिफाल्टर रहा. दोनों प्राधिकारों ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि आम्रपाली पर उनका 5000 करोड़ रुपये बकाया है.
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