जयपुर : अलवर पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से गौ वंश की ढुलाई के मामले में एक अदालत से पहलू खान के दो बेटों और एक ट्रक आपरेटर के खिलाफ आगे जांच करने की अनुमति मांगी है. उल्लेखनीय है कि पहलू खान की एक अप्रैल 2017 को कुछ कथित गोरक्षकों ने बहरोड़ (अलवर) में पिटाई की थी जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गयी.
पहलू खान व उसके बेटे मवेशी लेकर नुंह जा रहे थे और लोगों को उन पर गौ तस्करी का संदेह था, अलवर के पुलिस अधीक्षक पारिस अनिल देशमुख ने बताया कि पुलिस ने एक प्रार्थना पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में शनिवार को पेश किया जिसमें मामले की जांच को आगे बढाने के लिए स्वीकृति मांगी गयी है. उन्होंने बताया कि मामले के कुछ पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई जायेगी. खान के बेटे ने बताया कि वह अलवर के टपूकडा में जानवर बेचने जा रहा था और ट्रक आपरेटर ने दावा किया कि उसने अपना वाहन घटना के घटित होने से पूर्व किसी अन्य को बेच दिया था.
पुलिस ने पहलू खान के दोनों बेटे इरशाद और आरिफ और ट्रक आपरेटर खान मोहम्मद के खिलाफ इस वर्ष मई में आरोपपत्र पहले से दायर कर रखा है. सभी आरोपियों को राजस्थान गौवंश पशु अधिनियम, 1995 की विभिन्न धाराओं में आरोपी माना गया है. पहलू खान का नाम आरोपपत्र से हटा दिया गया है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है. अलवर के बहरोड़ में एक अप्रैल 2017 को गौ तस्करी के संदेह में पहलू खान और उसके बेटों के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी. पहलू खान की दो दिन बाद अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गयी थी.