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दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में भाजपा MLA की मौत की पुलिस जांच पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, एनआईए कर रही जांच

Updated at : 25 Jun 2019 10:28 PM (IST)
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दंतेवाड़ा के नक्सली हमले में भाजपा MLA की मौत की पुलिस जांच पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, एनआईए कर रही जांच

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में हुई मौत के संबंध में राज्य सरकार की पुलिस जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पुलिस द्वारा घटना से संबंधित जानकारी और आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने पर हाईकोर्ट में याचिका […]

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की नक्सली हमले में हुई मौत के संबंध में राज्य सरकार की पुलिस जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पुलिस द्वारा घटना से संबंधित जानकारी और आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराये जाने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

इसे भी देखें : दंतेवाड़ा नक्सली हमला : विधायक मंडावी को दी गई अंतिम विदाई

एनआईए के अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने मंगलवार को यहां कहा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में श्यामगिरी गांव के पास इस साल नौ अप्रैल को भाजपा विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर हत्या कर दी थी. भादुड़ी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा था. वहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है. साथ ही, राज्य सरकार इस मामले की न्यायिक जांच भी करा रही है.

उन्होंने बताया कि जांच का जिम्मा मिलने के बाद एनआईए ने बस्तर पहुंचकर जांच आरंभ की, लेकिन पुलिस ने उसे सहयोग नहीं दिया और न ही उसे मामले से संबंधित फाइल और अन्य आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध कराया. अधिवक्ता ने बताया कि एनआईए ने एनआईए अदालत में इस संबंध में आवेदन दिया, लेकिन उसे राहत नहीं मिली. एनआईए ने इसी आधार पर हाईकोर्ट में राज्य पुलिस की जांच को रोकने के लिए याचिका दायर की.

भादुड़ी ने बताया कि न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा की एकल पीठ में मंगलवार को मामले की सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार की पुलिस द्वारा की जा रही जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है.

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