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Money Laundering : ED के सामने पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा, चार जून को उपस्थित होने को कहा

Updated at : 31 May 2019 10:33 PM (IST)
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Money Laundering : ED के सामने पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा, चार जून को उपस्थित होने को कहा

नयी दिल्ली : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति की खरीद से जुड़े धनशोधन के एक मामले में शुक्रवार को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वाड्रा खराब स्वास्थ्य का हवाला देते […]

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नयी दिल्ली : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा विदेश में कथित तौर पर अवैध संपत्ति की खरीद से जुड़े धनशोधन के एक मामले में शुक्रवार को पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश नहीं हुए. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि वाड्रा खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए. जांच एजेंसी ने अब उन्हें चार जून को पेश होने के लिए कहा है. वाड्रा से गुरुवार को करीब पांच घंटे तक पूछताछ हुई थी और मामले के जांच अधिकारी ने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज किया था. सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी में वाड्रा ने गुरुवारको लिखा था कि वह 11वीं बार जांच एजेंसियों के सामने पेश हो रहे हैं और उनसे 70 घंटे से अधिक की पूछताछ की जा चुकी है. वाड्रा ने कहा, भारतीय न्यायपालिका में मेरा विश्वास कायम है. मैंने सरकारी एजेंसियों के सारे समन/नियमों का पालन किया है और करूंगा. मैंने 11 बार अपने बयान दर्ज कराये हैं, जिसमें मुझसे 70 घंटे से अधिक की पूछताछ की गयी है. मैं भविष्य में भी सहयोग करूंगा और तब तक करूंगा जब तक मुझे सारे गलत आरोपों से मुक्त नहीं कर दिया जाता.

इस मामले के अलावा वाड्रा राजस्थान के बीकानेर में जमीन आवंटन में हुई कथित अनियमितता से जुड़े धनशोधन के एक अन्य मामले में भी कई बार पूछताछ का सामना कर चुके हैं. जांच एजेंसी ने हाल में वाड्रा को दी गयी अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की और विदेश यात्रा की उनकी अर्जी का भी विरोध किया. बुधवार को एक अदालत ने वाड्रा को विदेश जाने की अनुमति दिये जाने या नहीं दिये जाने पर अपना आदेश तीन जून के लिए सुरक्षित रख लिया. ईडी ने पिछले हफ्ते दिल्ली की एक अदालत का रुख कर इस मामले में वाड्रा को दी गयी अग्रिम जमानत रद्द कराने की मांग की थी और दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था.

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