नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें रमजान के मद्देनजर मतदान के समय को परिवर्तित करने की मांग की गयी थी. अधिवक्ता निजामुद्दीन पाशा ने यह याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट से यह आग्रह किया था कि वह चुनाव आयोग को यह निर्देश दे कि वह मतदान के समय को सुबह सात बजे की बजाय सुबह पांच बजे से कर दे.
Supreme Court vacation bench dismissed the petition filed by lawyer, Nizamuddin Pasha, challenging the ECI's decision refusing to prepone voting commencement time from 7 am to 5 am for the last phase of voting to,'ease difficulty for Muslims during the holy month of Ramzan'.
— ANI (@ANI) May 13, 2019
गौरतलब है कि छठे चरण के मतदान से पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह कहा था कि वह रमजान को देखते हुए मतदान के समय में बदलाव करे, ताकि मुसलमान मतदाताओं को परेशानी ना हो, लेकिन चुनाव आयोग ने उस सलाह को दरकिनार कर दिया था. अब मात्र एक चरण का ही मतदान शेष है, इसलिए भी अब यह मांग बहुत व्यावहारिक प्रतीत नहीं होती, ऐसा कोर्ट ने कहा.
कठिन सवालों का कांग्रेस के पास जवाब है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम आतंकियों के घर में घुसकर मारते हैं…