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गंभीर पर दो मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप, एक मई को सुनवाई करेगी अदालत

Updated at : 26 Apr 2019 7:55 PM (IST)
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गंभीर पर दो मतदाता पहचान पत्र रखने का आरोप, एक मई को सुनवाई करेगी अदालत

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह आप नेता आतिशी मार्लेना की उस आपराधिक शिकायत पर एक मई को सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने पूर्व क्रिकेटर और भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर पर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करके एक से अधिक क्षेत्रों में मतदाता के रूप में कथित रूप से नामांकन […]

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नयी दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह आप नेता आतिशी मार्लेना की उस आपराधिक शिकायत पर एक मई को सुनवाई करेगी जिसमें उन्होंने पूर्व क्रिकेटर और भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर पर जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन करके एक से अधिक क्षेत्रों में मतदाता के रूप में कथित रूप से नामांकन करने का आरोप लगाया गया है.

शिकायत में पुलिस को इस मामले की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. इस शिकायत को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास के सामने विचार के लिए रखा गया है. शिकायत में आरोप लगाया गया कि पूर्वी दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी गंभीर ने दो अलग क्षेत्रों करोलबाग और राजेंद्र नगर में मतदाता के रूप में जानबूझ कर और अवैध रूप से नामांकन किया. यह याचिका बृहस्पतिवार को अधिवक्ता मोहम्मद इरशाद द्वारा दायर की गयी. इसमें आरोप लगाया गया कि गंभीर ने चुनाव लड़ने की योग्यता हासिल करने और अंतत: संसद की सदस्यता लेने के लिए अपने नामांकन पत्र, इसके साथ सौंपे शपथपत्र और मतदाता होने से जुड़े अन्य दस्तावेजों में झूठी जानकारी दी है.

पूर्वी दिल्ली सीट से ही आप उम्मीदवार एवं शिकायतकर्ता आतिशी ने अपनी शिकायत में कहा कि क्षेत्रों में गंभीर के पंजीकरण की जानकारी चुनाव आयोग की राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध है. शिकायत में दिल्ली पुलिस को जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धाराओं के तहत आरोपों की जांच का निर्देश देने का अनुरोध किया गया.

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