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Supreme Court में नये मामलों को सूचीबद्ध करने की नयी व्यवस्था चार फरवरी से

Updated at : 30 Jan 2019 9:01 PM (IST)
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Supreme Court में नये मामलों को सूचीबद्ध करने की नयी व्यवस्था चार फरवरी से

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने हर दिन तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की व्यवस्था खत्म करने के लिए बुधवार को तीन से सात दिन के भीतर नये मामलों के स्वत: सूचीबद्ध होने (सुनवाई के लिए रखना) की नयी व्यवस्था पेश की है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 23 जनवरी को कहा […]

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नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने हर दिन तत्काल सुनवाई के लिए मामलों का उल्लेख करने की व्यवस्था खत्म करने के लिए बुधवार को तीन से सात दिन के भीतर नये मामलों के स्वत: सूचीबद्ध होने (सुनवाई के लिए रखना) की नयी व्यवस्था पेश की है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 23 जनवरी को कहा था कि शीर्ष अदालत में याचिकाओं का उल्लेख करने की प्रक्रिया खत्म करने तथा नये मामलों को दायर करने के तुरंत बाद उनका सुनवाई हेतु स्वत: सूचीबद्ध होना सुनिश्चित करने की व्यवस्था पर काम चल रहा है. शीर्ष अदालत द्वारा बुधवार को जारी सर्कुलर में कहा गया, शुक्रवार को दोपहर भोजनावकाश के बाद के सत्र शनिवार, सोमवार और मंगलवार को दोपहर भोजनावकाश से पहले के सत्र यानी दोपहर एक बजे तक सत्यापित नये मामलों को उसी सप्ताह शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जायेगा और मंगलवार को दोपहर भोजनावकाश के बाद के सत्र बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को दोपहर भोजनावकाश से पहले के सत्र यानी दोपहर एक बजे से पहले तक सत्यापित मामलों को अगले सप्ताह सोमवार को सूचीबद्ध किया जायेगा. नयी व्यवस्था चार फरवरी से प्रभावी होगी.

सर्कुलर में कहा गया कि सोमवार को सुनवाई के लिए रखे जाने वाले मामलों की अंतिम सूची (फाइनल कॉज लिस्ट) पिछले शुक्रवार को वेबसाइट पर डाली जायेगी. इसमें कहा गया कि इसी तरह से शुक्रवार के सुनवाई के मामलों की सूची उसी सप्ताह मंगलवार को अपलोड की जायेगी.

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