अब विदेशी भारत में नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन

Updated at : 29 Aug 2018 7:47 AM (IST)
विज्ञापन
अब विदेशी भारत में नहीं उड़ा सकेंगे ड्रोन

नयी दिल्ली : विदेशी नागरिक देश के भीतर रिमोट से संचालित ड्रोन विमान नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि इस संबंध में जारी नये दिशानिर्देशों में उनके ऐसा करने पर रोक लगायी गयी है. हालांकि देश के नागरिकों को दिसंबर से नागरिक ड्रोन परिचालन की मंजूरी मिल जाएगी. सोमवार को ‘रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स’ को चलाने […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : विदेशी नागरिक देश के भीतर रिमोट से संचालित ड्रोन विमान नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि इस संबंध में जारी नये दिशानिर्देशों में उनके ऐसा करने पर रोक लगायी गयी है. हालांकि देश के नागरिकों को दिसंबर से नागरिक ड्रोन परिचालन की मंजूरी मिल जाएगी.

सोमवार को ‘रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स’ को चलाने के नियमों को जारी किया. यह एक दिसंबर से लागू होंगे. ड्रोन विमानों के परिचालन के लिये इकाइयों को विमानन नियामक डीजीसीए से एक विशेष पहचान संख्या (यूआईएन) हासिल करनी होगी.

ड्रोन के वाणिज्यिक परिचालन के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से हर उड़ान के लिए परमिट लेना होगा। नागर ड्रोन विमानों को उनके वजन उठाने की क्षमता के अनुरूप पांच श्रेणियों में बांटा गया है. यह अति सूक्ष्म, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और दीर्घ है. नियामक ने बताया कि विदेशी नागरिकों को देश में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola