कार्ति चिदंबरम के खिलाफ CBI का ‘लुक आऊट सर्कुलर” रद्द

चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जारी सीबीआई का एक ‘लुक आऊट सर्कुलर’ (एलओसी) सोमवार को रद्द कर दिया. मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्घोस की खंडपीठ ने पिछले साल जारी एलओसी को चुनौती देने वाली कार्ति की […]
चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में जारी सीबीआई का एक ‘लुक आऊट सर्कुलर’ (एलओसी) सोमवार को रद्द कर दिया. मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्घोस की खंडपीठ ने पिछले साल जारी एलओसी को चुनौती देने वाली कार्ति की एक याचिका पर यह आदेश दिया.
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हालांकि, अदालत ने कहा कि सीबीआई इस मामले में कार्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर आगे की कार्रवाई कर सकती है. यह मामला आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है. इसके तहत 2007 में 305 करोड रुपया विदेशी कोष प्राप्त किया गया था. उस वक्त चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे.
सीबीआई ने पिछले साल 15 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी और इस साल 28 फरवरी को चेन्नई हवाईअड्डा पर कार्ति को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया, जब वह लंदन से वहां पहुंचे थे. उन्हें 23 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत दी थी. गृह मंत्रालय के तहत आने वाले आव्रजन एवं विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ब्यूरो ने सीबीआई के अनुरोध पर एलओसी जारी किया था.
सीबीआई ने कार्ति को विदेश यात्रा पर जाने से रोकने के लिए यह अनुरोध किया था. कार्ति ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि एलओसी केंद्र सरकार के राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है और यह मनमाने तरीके से जारी किया गया है.
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By Prabhat Khabar Digital Desk
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