भाजपा सांसद को ''हनीट्रैप'' में फंसाने का मामला : अदालत ने खारिज की व्यापारी की अग्रिम जमानत याचिका

नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत ने 40 साल की एक महिला द्वारा गुजरात से भाजपा सांसद केसी पटेल को मोहपाश में फंसाने और ब्लैकमेल करने में कथित रूप से मदद करनेवाले एक व्यापारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने अजय कुमार उर्फ अजय पाल चौहान की याचिका खारिज […]
नयी दिल्ली : एक विशेष अदालत ने 40 साल की एक महिला द्वारा गुजरात से भाजपा सांसद केसी पटेल को मोहपाश में फंसाने और ब्लैकमेल करने में कथित रूप से मदद करनेवाले एक व्यापारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. विशेष न्यायाधीश हिमानी मल्होत्रा ने अजय कुमार उर्फ अजय पाल चौहान की याचिका खारिज की.
अजय पाल चौहान के खिलाफ पहले से ही गैरजमानती वारंट जारी है. अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि वह अवैध तरीकों से धन कमाने के प्रयास में आरोपित महिला के साथ सुनियोजित साजिश में सोच समझ कर सक्रिय भागीदार था. अदालत ने कहा कि जांच में शामिल होने के लिए कहने के बावजूद, कुमार जांच में शामिल नहीं हुए और वह गैरजमानती वारंट के निष्पादन से बच रहे हैं.
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मैं अग्रिम जमानत मंजूर करने को उचित नहीं समझती. इसलिए वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है.” अभियोजन के अनुसार, महिला ने वलसाड से सांसद पटेल को नशीली दवा देकर उनके कथित रूप से अश्लील वीडियो बनाये और उन्हें धमकी दी कि अगर उसे सात करोड़ रुपये नहीं दिये गये, तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




