तीन अपहरणकर्ता को सात- सात साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 31 Jul 2024 9:19 PM
अपहरण के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को सात- सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
बिहारशरीफ. अपहरण के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को सात- सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो-दो लाख का जुर्माना भी किया गया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे आठ रचना अग्रवाल ने यह सजा सुनाई. आरोपित मुन्ना यादव ,श्याम यादव व विसुनदेव यादव सारे थाना क्षेत्र के भैरोबीघा गांव के निवासी हैं. मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी अमीर प्रसाद सिंह ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी. उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल 2010 को 12:00 बजे दिन में सभी तीनों आरोपित सूचक धर्मवीर प्रसाद के भाई को घर से बुलाकर यह कहते हुए ले गए कि वह शाम तक लौट आएगा लेकिन वह नहीं लौटा इसके बाद सूचक धर्मवीर प्रसाद ने सारे थाना में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था.
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