तीन अपहरणकर्ता को सात- सात साल की सजा

Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 31 Jul 2024 9:19 PM

विज्ञापन

अपहरण के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को सात- सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

बिहारशरीफ. अपहरण के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को सात- सात साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो-दो लाख का जुर्माना भी किया गया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे आठ रचना अग्रवाल ने यह सजा सुनाई. आरोपित मुन्ना यादव ,श्याम यादव व विसुनदेव यादव सारे थाना क्षेत्र के भैरोबीघा गांव के निवासी हैं. मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी अमीर प्रसाद सिंह ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी. उन्होंने बताया कि 3 अप्रैल 2010 को 12:00 बजे दिन में सभी तीनों आरोपित सूचक धर्मवीर प्रसाद के भाई को घर से बुलाकर यह कहते हुए ले गए कि वह शाम तक लौट आएगा लेकिन वह नहीं लौटा इसके बाद सूचक धर्मवीर प्रसाद ने सारे थाना में अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola