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दहेज हत्या में दोषी पति को सुनायी 10 साल की सश्रम सजा

Updated at : 18 May 2024 2:07 PM (IST)
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दहेज हत्या में दोषी पति को सुनायी 10 साल की सश्रम सजा

<P><H2>विधि संवाददाता, देवघर:</H2> एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत द्वारा दहेज हत्या को लेकर दर्ज मामला सेशन ट्रायल नंबर 112/2020 की सुनवाई पूरी की गयी. कोर्ट ने मृतका रुबी

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विधि संवाददाता, देवघर:

एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत द्वारा दहेज हत्या को लेकर दर्ज मामला सेशन ट्रायल नंबर 112/2020 की सुनवाई पूरी की गयी. कोर्ट ने मृतका रुबी देवी के पति अविनाश यादव को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह कैद की सजा काटनी होगी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों की गवाही दी गयी और दोष सिद्ध करने में सफल रहे. बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से एक भी गवाही नहीं दी गयी. यह मुकदमा प्रकाश यादव के बयान पर 5 जुलाई 2020 को कुंडा थाना में दर्ज हुआ था, जिसमें दहेज के चलते रुबी देवी की हत्या कर शव को कुआं में डालने का आरोप लगाया गया था.

क्या था मामला

दर्ज मुकदमे के अनुसार, प्रकाश यादव ने अपनी पुत्री रुबी देवी की शादी वर्ष 2017 में अविनाश यादव के साथ करायी थी. आरोप है कि, शादी के बाद ससुराल में दहेज के चलते उसे प्रताड़ित किया जाता था. इसकी शिकायत कई बार मृतका ने माता एवं पिता से की थी. यह भी कहा था कि दहेज में उनके पति चार लाख रुपये मांग रहे हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. अंतत: दहेज के चलते सूचक की पुत्री की हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने कुआं से शव बरामद किया था.इस केस में सात साल संघर्ष के बाद मृतका के पिता को न्याय मिला.

*कोर्ट ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

*जिसे मिली सजा: अविनाश यादव, जमुनियाटांड़, कुंडा, देवघर.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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