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हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को सात साल की सजा

Updated at : 05 Sep 2025 9:54 PM (IST)
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हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को सात साल की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-9 गौरव आनंद की अदालत ने गुरुवार को हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में भगवानपुर थाना कांड संख्या 89/ 2008 की सुनवाई करते हुए भगवानपुर थाना के भीठ निवासी आरोपित मुकेश सिंह को हत्या के प्रयास में दोषी घोषित किया.

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बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश-9 गौरव आनंद की अदालत ने गुरुवार को हत्या के प्रयास से जुड़े मामले में भगवानपुर थाना कांड संख्या 89/ 2008 की सुनवाई करते हुए भगवानपुर थाना के भीठ निवासी आरोपित मुकेश सिंह को हत्या के प्रयास में दोषी घोषित किया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित मुकेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 307 में दोषी पाकर सात साल सश्रम कारावास एवं 20000 अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विपिन राय ने कुल छह गवाहों की गवाही करायी. इसी मामले के अन्य आरोपित अजय सिंह सहेंद्र सिंह और मनोज सिंह को न्यायालय ने संदेह का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया. आरोप है कि 11 मई 2008 को शाम 5:00 बजे में ग्रामीण सूचक राजकुमार सिंह अपने गांव के चौक पर सैलून में दाढ़ी बनवा रहा था, तभी अचानक राम श्रेष्ठ सिंह, मुकेश सिंह, अजय सिंह, सहेंद्र सिंह, मनोज सिंह, हरवे हथियार से लैस होकर वहां पहुंचे. राम श्रेष्ठ सिंह के आदेश पर मुकेश सिंह अपने हाथ में लिए चाकू से सूचक के गर्दन पर कई बार किया. जिसमें सूचक गंभीर रूप से जख्मी हो गया. सूचक का इलाज डॉ ज्ञान प्रकाश अपोलो ट्रामा सेंटर कंकड़बाग पटना में किया गया. इस मामले में डॉ ज्ञान प्रकाश अनुसंधान कर्ता राजकिशोर सिंह, सूचक राजकुमार सिंह समेत अन्य गवाहों की गवाही ने घटना के सच को न्यायालय के समक्ष रख दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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