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बाल विवाह मामले में दोनों पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Updated at : 03 May 2024 6:51 PM (IST)
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बाल विवाह मामले में दोनों पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

<P>प्रतिनिधि, लातेहार</P>छिपादोहर थाना क्षेत्र के केड़ पंचायत अंतर्गत मतनाग गांव की एक नाबालिग लड़की का विवाह कराने के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ पुलिस ने

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प्रतिनिधि, लातेहार

छिपादोहर थाना क्षेत्र के केड़ पंचायत अंतर्गत मतनाग गांव की एक नाबालिग लड़की का विवाह कराने के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है. जानकारी के अनुसार 24 अप्रैल को पंचायत की एक नाबालिग लड़की का विवाह पुलिस, जिला प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थाओं को गुमराह कर मेदनीनगर के एक मंदिर में करा दिया गया था. इस मामले में लड़की व लड़के के माता-पिता, चाचा सहित शादी में शामिल सभी बारातियों और रिश्तेदारों के खिलाफ गुरुवार को छिपादोहर थाना में बरवाडीह बीडीओ रेशमा रेखा मिंज के निर्देश पर केड़ पंचायत के पंचायत सेवक सह बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी ने मामला दर्ज कराया है.

क्या है मामला

चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर बाल विवाह होने की सूचना मिलने के बाद जिला बाल संरक्षण इकाई लातेहार, बाल कल्याण समिति लातेहार, चाइल्डलाइन लातेहार, बचपन बचाओ आंदोलन व स्वयंसेवी संगठन वेदिक सोसाइटी की टीम सक्रिय हो गयी थी. तुरंत इसकी जानकारी बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी सह बरवाडीह बीडीओ और छिपादोहर थाना प्रभारी को दी गयी. शादी 25 अप्रैल को होनी थी. इससे पहले बरवाडीह बीडीओ रश्मि रेखा मिंज, छिपादोहर थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह, बचपन बचाओ आंदोलन के जिला समन्वयक रविशंकर, चाइल्डलाइन समन्वयक जयमंगल पासवान, वेदिक सोसाइटी के समन्वयक प्रेम प्रकाश व केड़ पंचायत की मुखिया अनीता देवी ने लड़की के घर पहुंचकर नाबालिग की शादी नहीं कराने के लिए समझाया. टीम द्वारा समझाने के बाद भी दोनों पक्षों के परिजनों ने टीम को गुमराह करते हुए चोरी-छिपे मेदिनीनगर स्थित रेडमा ठाकुरबारी मंदिर में निर्धारित तिथि से एक दिन पहले 24 अप्रैल को विवाह संपन्न करा दिया.

परिजनों ने उम्र छिपाने का किया प्रयास

इस मामले में नाबालिग लड़की के परिजनों ने लड़की की उम्र छिपाने का प्रयास किया. लड़की के परिजनों ने दस्तावेज में छेड़छाड़ कर टीम के समक्ष प्रस्तुत किया. बाद में बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप से बालिका के विद्यालय से उम्र का सत्यापन कराया गया, जिसमें लड़की की उम्र विवाह के लिए निर्धारित कानूनी उम्र 18 वर्ष से कम पायी गयी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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