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लाइफ सर्टिफिकेट पर मोदी सरकार ने पेंशनर्स को दी बड़ी राहत, EPFO ने ट्वीट कर कही ये बात

Life Certificate: EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया है, उसमें कहा है- ‘EPS'95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा.’

Life Certificate: नरेंद्र मोदी की सरकार ने पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. पेंशनर अब कभी भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा पायेंगे. यह सर्टिफिकेट जमा कराने के दिन से एक साल के लिए वैध रहेगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation) ने ट्वीट कर कहा है कि अब सदस्य किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है. यह प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से एक वर्ष तक के लिए वैध रहेगा.

EPFO ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया है, उसमें कहा है- ‘EPS’95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा.’ पेंशनर्स को हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan Patra or life certificate) जमा करना होता है, ताकि उन्हें लगातार पेंशन मिलता रहे. लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने से पता चलता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं.

इन जगहों पर जमा कर सकते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट

ईपीएफओ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बताया गया है कि पेंशनभोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट किन जगहों पर जमा करवा सकते हैं. इसमें कहा गया है कि लोग पेंशन संवितरण बैंक, सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी या प्रज्ञा केंद्र), आईपीपीबी/भारतीय डाक घर (Post Office), उमंग ऐप (Umang App) और निकटतम ईपीएफओ कार्यालय (EPFO Office) में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं.

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जरूरी दस्तावेज

लाइफ सर्टिफिकेट के साथ जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, उसका विवरण भी ईपीएफओ ने जारी किया है. इसमें बताया गया है कि पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता का विवरण और आधार से लिंक मोबाइल नंबर की जानकारी भी देनी होगी.


घर से भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट

अब जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप अपनी सहूलियत से अपने घर में बैठे-बैठे भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं. हम यहां बता रहे हैं कि घर बैठे कैसे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकते हैं. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा है कि पेंशनभोगी सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के डोरस्टेप बैंकिंग अलायंस या डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा का उपयोग करके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.

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