गोरखपुरः 11 में से 9 नगर पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण बदला, कई दावेदारों के टूटे सपने, तो कई के जागे अरमान

यूपी निकाय चुनावः गोरखपुर जिले में 11 नगर पंचायतों में से 9 के अध्यक्ष पदों के आरक्षण में बदलाव हुआ है. जिससे नगर पंचायत की तैयारी कर रहे कई प्रत्याशियों के सपने टूट गए हैं. कई प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है.
यूपी निकाय चुनावः गोरखपुर नगर निगम के महापौर, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों का आरक्षण जारी कर दिया गया है. गोरखपुर जिले में 11 नगर पंचायतों में से 9 के अध्यक्ष पदों के आरक्षण में बदलाव हुआ है. जिससे नगर पंचायत की तैयारी कर रहे कई प्रत्याशियों के सपने टूट गए हैं. और कई प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है. क्योंकि जो प्रत्याशी पुराने आरक्षण के अनुसार तैयारी कर रहे थे उन्हें झटका लगा है. नई आरक्षण आने से कई प्रत्याशियों के रास्ते भी खुले हैं. वहीं नई सूची में मेयर पद के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हुआ है. गोरखपुर में मेयर पद के लिए अनारक्षित रखा गया है.
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बांसगांव – नई सूची में अनारक्षित –पिछले सूची में ओबीसी. .
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बड़हलगंज –नहीं सूची में महिला– पिछली सूची में ओबीसी महिला .
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गोला बाजार –नहीं सूची में एससी महिला– पिछली सूची में ओबीसी.
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सहजनवा –नई सूची में महिला– पुरानी सूची में ओबीसी.
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घाघसरा बाजार –नई सूची में अनारक्षित –पुरानी सूची में ओबीसी.
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पिपराइच –नई सूची में ओबीसी –पुरानी सूची में अनारक्षित.
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कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल–नई सूची में अनारक्षित –पुरानी सूची में महिला.
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मुंडेरा बाजार –नई सूची में अनारक्षित –पुरानी सूची में अनारक्षित.
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उरुवा बाजार – नई सूची में एससी–पुरानी सूची में एससी.
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चौमुखा कैंपियरगंज –नई सूची में ओबीसी महिला– पुरानी सूची में महिला.
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पीपीगंज –नई सूची में ओबीसी –पुरानी सूची में महिला.
गोरखपुर जिले में 11 नगर पंचायतों में से 9 नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों का आरक्षण बदल गया है. मुंडेरा बाजार और उरुवा बाजार में नगर पंचायतों के आरक्षण में बदलाव नहीं हुआ है. तीन नगर पंचायत उरुवा बाजार, घाघसरा बाजार और चौमुखा कैंपियरगंज में इस साल पहली बार चुनाव होगा. आरक्षण सूची को लेकर 6 अप्रैल की शाम 6:00 बजे तक आपत्ति की जा सकती है.
जारी की गई नई आरक्षण सूची को लेकर 6 अप्रैल तक आपत्ति की जा सकती है और यह आपत्ति स्थानीय स्तर पर नहीं देनी होगी. आपत्ति के लिए प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग को संबोधित कर नगर निकाय के निदेशक के कार्यालय भेजना होगा. आपत्ति को आपत्तिकर्ता स्वयं जाकर या डाक के द्वारा दे सकता है. आज नगर पंचायत के सभी कार्यालयों में यह सूची चस्पा कर दी जाएगी.
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अंदाजा लगाया जा रहा है कि अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है. आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नगर पंचायतों में विकास कार्य चालू रहेंगे. जो भी विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं उनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम जारी रहेगा.
रिपोर्ट –कुमार प्रदीप,गोरखपुर
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