जैकलीन फर्नांडीज अब नहीं जा पाएंगी विदेश, कोर्ट से आपत्ति के बाद वापस ली याचिका, जानें पूरा मामला
Published by : Ashish Lata Updated At : 22 Dec 2022 4:50 PM
सुकेश चंद्रशेखर मामले में फंसी जैकलीन फर्नांडीज ने बीते दिनों दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में विदेश जाने की याचिका दायर की थी. हालांकि अब कोर्ट ने परमिशन देने से मना कर दिया. जिसके बाद अभिनेत्री ने याचिका वापस ले ली.
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) का नाम जबसे महाठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है तभी से एक्ट्रेस सुर्खियों में बनी हुई है. बीते दिनों एक्ट्रेस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. जिसके बाद कोर्ट ने इजाजत देने से मना कर दिया. कोर्ट का कहना है कि अभी मामला फंसा हुआ है, पहले आरोप तय होने दीजिए. जिसके बाद जैकलीन ने विदेश जाने वाली याचिका वापस ले ली.
जानकारी के अनुसार न्यायाधीश ने कहा पहले आरोप तय होने चाहिए, जिसके बाद अभिनेत्री ने अदालत को अपने निर्णय के बारे में बताया. न्यायाधीश ने कहा, ”आप याचिका वापस ले सकती हैं और पहले आरोप तय होने चाहिए. वरना मैं एक न्यायिक आदेश पारित करूंगा”. इसके बाद अभिनेत्री ने अपने वकीलों के साथ विचार-विमर्श किया और अदालत को बताया कि वह फिलहाल अपनी याचिका वापस ले रही हैं. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर वह विदेश जाती हैं, तो हो सकता है कि वापस न लौटें.
#UPDATE | Actor Jacqueline Fernandez withdraws her plea to travel to Bahrain that she filed in Delhi court earlier after the court objected.
The matter is at a crucial stage remarked the court.
— ANI (@ANI) December 22, 2022
Money Laundering case | Actor Jacqueline Fernandez arrives at Patiala House Court in Delhi. pic.twitter.com/SO6lhrwTXf
— ANI (@ANI) December 22, 2022
ईडी ने कहा, वह विदेशी नागरिक हैं. भले ही यहां उनका करियर है, लेकिन वह कहीं और भी अपना करियर बना सकती हैं. याचिका वापस लेने से पहले अभिनेत्री ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान उन्हें पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी. उन्होंने कहा कि ईडी ने उनकी याचिका का विरोध किया था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी थी. जैकलीन अपनी मां से मिलने के लिए 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन जाने की अनुमति मांगी थी.
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इससे पहले नवंबर में, दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, यह जमानत देने का मामला बनता है. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इस शर्त पर राहत दी कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पूछे जाने पर जैकलीन फर्नांडीज को भी जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था. बाद में निजी मुचलका भरने पर वह संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान अदालत के समक्ष पेश भी हुईं.
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By Ashish Lata
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