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जैकलीन फर्नांडीज अब नहीं जा पाएंगी विदेश, कोर्ट से आपत्ति के बाद वापस ली याचिका, जानें पूरा मामला

Updated at : 22 Dec 2022 4:50 PM (IST)
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जैकलीन फर्नांडीज अब नहीं जा पाएंगी विदेश, कोर्ट से आपत्ति के बाद वापस ली याचिका, जानें पूरा मामला

सुकेश चंद्रशेखर मामले में फंसी जैकलीन फर्नांडीज ने बीते दिनों दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में विदेश जाने की याचिका दायर की थी. हालांकि अब कोर्ट ने परमिशन देने से मना कर दिया. जिसके बाद अभिनेत्री ने याचिका वापस ले ली.

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बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez) का नाम जबसे महाठग सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सामने आया है तभी से एक्ट्रेस सुर्खियों में बनी हुई है. बीते दिनों एक्ट्रेस ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. जिसके बाद कोर्ट ने इजाजत देने से मना कर दिया. कोर्ट का कहना है कि अभी मामला फंसा हुआ है, पहले आरोप तय होने दीजिए. जिसके बाद जैकलीन ने विदेश जाने वाली याचिका वापस ले ली.

जैकलीन ने वापस ली याचिका

जानकारी के अनुसार न्यायाधीश ने कहा पहले आरोप तय होने चाहिए, जिसके बाद अभिनेत्री ने अदालत को अपने निर्णय के बारे में बताया. न्यायाधीश ने कहा, ”आप याचिका वापस ले सकती हैं और पहले आरोप तय होने चाहिए. वरना मैं एक न्यायिक आदेश पारित करूंगा”. इसके बाद अभिनेत्री ने अपने वकीलों के साथ विचार-विमर्श किया और अदालत को बताया कि वह फिलहाल अपनी याचिका वापस ले रही हैं. सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अगर वह विदेश जाती हैं, तो हो सकता है कि वापस न लौटें.


ईडी ने कही ये बात

ईडी ने कहा, वह विदेशी नागरिक हैं. भले ही यहां उनका करियर है, लेकिन वह कहीं और भी अपना करियर बना सकती हैं. याचिका वापस लेने से पहले अभिनेत्री ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान उन्हें पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी. उन्होंने कहा कि ईडी ने उनकी याचिका का विरोध किया था, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति दे दी थी. जैकलीन अपनी मां से मिलने के लिए 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक बहरीन जाने की अनुमति मांगी थी.

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जैकलीन को मिली थी बेल

इससे पहले नवंबर में, दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, यह जमानत देने का मामला बनता है. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इस शर्त पर राहत दी कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाएंगी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पूछे जाने पर जैकलीन फर्नांडीज को भी जांच में शामिल होने का निर्देश दिया गया था. बाद में निजी मुचलका भरने पर वह संक्षिप्त कार्यवाही के दौरान अदालत के समक्ष पेश भी हुईं.

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Ashish Lata

लेखक के बारे में

By Ashish Lata

आशीष लता, प्रभात खबर.कॉम में एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं. फिल्म, टीवी और ओटीटी इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबरों को ब्रेक करने से लेकर बेबाक विश्लेषण और ट्रेंडिंग रिपोर्टिंग में इनकी खास पहचान है. इनका लेखन फिल्म रिव्यू, ट्रेलर एनालिसिस, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, कलाकारों के इंटरव्यू और गॉसिप अपडेट्स तक फैला हुआ है. मनोरंजन की दुनिया को दर्शकों की नब्ज के हिसाब से सरल और रोचक अंदाज में पेश करना इनकी विशेषता है.

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