DUSU Election:  मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिये नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश

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DUSU Election:  मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिये नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर, पोस्टर हटाने के निर्देश

छात्र संघ चुनाव के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में विश्वविद्यालय की ओर सोमवार को अधिसूचना जारी कर सभी उम्मीदवारों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों को सख्ती से पालन करने को कहा गया है. मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने कहा कि डूसू चुनाव कार्यालय द्वारा बैनर, पोस्टर के प्रदर्शन और विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा रैलियों और प्रचार के अन्य तरीकों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

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DUSU Election: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव को लेकर विभिन्न छात्र संगठनों की ओर से जोर-शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है. संघ समर्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद(एबीवीपी), कांग्रेस समर्थित नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया(एनएसयूआई) और वामपंथी छात्र संगठन चुनाव जीतने के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं. सभी छात्र संगठन छात्रों को लुभाने के लिए व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं. छात्र संघ चुनाव के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के संबंध में विश्वविद्यालय की ओर सोमवार को अधिसूचना जारी कर सभी उम्मीदवारों को लिंगदोह समिति की सिफारिशों को सख्ती से पालन करने को कहा गया है. मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह ने कहा कि डूसू चुनाव कार्यालय द्वारा बैनर, पोस्टर के प्रदर्शन और विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा रैलियों और प्रचार के अन्य तरीकों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की संख्या पर कड़ी नजर रखी जा रही है.


लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर सत्यपाल सिंह द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लिंगदोह समिति की सिफारिशों का सख्ती से पालन होना चाहिए. उम्मीदवारों को ई-मेल के माध्यम से निर्देश दिया गया है सभी उम्मीदवार मेल मिलने के 24 घंटे के अंदर अपने नाम और मतपत्र संख्या वाले बैनर और पोस्टर हटाए. ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. , डूसू चुनाव 2024-25 लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को आचार संहिता, लिंगदोह समिति के दिशा-निर्देशों, एनजीटी के आदेश, दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 (दिल्ली अधिनियम 1, 2009) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संपत्तियों के विरूपण की रोकथाम और उससे जुड़े या उसके अधिनियम को डूसू चुनावों में कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गयी है. ऐसा नहीं करने पर  उम्मीदवारों का नामांकन रद्द करने सहित जुर्माना लगाया जा सकता है. 

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Vinay Tiwari

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By Vinay Tiwari

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