झारखंड: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुनायी 20 साल की सजा, 20 हजार लगाया जुर्माना

देवघर के नगर थाना में चार अगस्त 2020 को नाबालिग के पिता के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था. घटना 3 अगस्त 2020 को नगर थाना क्षेत्र के एक होटल के बेसमेंट में घटी थी. अभियुक्त ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था एवं फेसबुक पर वायरल करने की धमकी दी थी.
देवघर, फाल्गुनी मारिक कुशवाहा. पॉक्सो की विशेष न्यायाधीश सह एडीजे तीन गरिमा मिश्रा की अदालत द्वारा पॉक्सो एक्ट के दोषी युवक अनिल यादव को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गयी. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की कैद की सजा काटनी होगी. सजा पाने वाला अभियुक्त सारवां थाना के दलदली गांव का रहने वाला है.
2020 का है मामला
देवघर के नगर थाना में चार अगस्त 2020 को नाबालिग के पिता के बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ था. घटना 3 अगस्त 2020 को नगर थाना क्षेत्र के एक होटल के बेसमेंट में घटी थी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक शिवाकांत मंडल ने आठ लोगों की गवाही दिलाई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता काशी प्रसाद यादव ने पक्ष रखा. महज 32 माह में पीड़िता को न्याय मिला.
Also Read: झारखंड: कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की 18 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव, जांच अभियान तेज
दुष्कर्म के बाद बनाया अश्लील वीडियो
नगर थाना में दर्ज पीड़िता के पिता के बयान के अनुसार उनकी पुत्री सुबह फूल तोड़ने के लिए घर से निकली थी. मौका पाकर अभियुक्त बहला-फुसलाकर उसे एक होटल के बेसमेंट में ले गया, जहां पर उसे अपनी हवस का शिकार बनाया. इस दौरान अभियुक्त ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया था एवं फेसबुक पर वायरल करने की धमकी दी थी. घटना के दिन पीड़िता भय से चुप रही, लेकिन तबीयत बिगड़ने पर दूसरे दिन मामला थाना पहुंचा और केस दर्ज हुआ. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया. केस का स्पीडी ट्रायल हुआ. अदालत ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनी. इसके बाद सजा सुनायी एवं जुर्माना लगाया.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




