Delhi Pollution: दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर रोक जारी, वर्क फ्रॉम होम का आदेश वापस

Published by : Agency Updated At : 08 Nov 2022 6:41 AM

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Delhi Pollution: दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर लगी रोक 13 नवंबर तक जारी रहेगी. वहीं, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जो वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया था, अब दिल्ली सरकार ने 50 फीसदी कर्मियों के घर से काम करने के आदेश को भी वापस ले लिया है.

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Delhi Pollution: दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर लगी रोक 13 नवंबर तक जारी रहेगी, जबकि ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी. अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. वहीं, राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने नौ नवंबर से प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने का फैसला किया है.

वर्क फ्रॉम होम का आदेश वापस: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जो वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया था, अब दिल्ली सरकार ने  50 फीसदी कर्मियों के घर से काम करने के आदेश को भी वापस ले लिया है. वहीं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा कि क्रमिक कार्रवाई कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर रोक जारी रहेगी.

आदेश नहीं मानने पर लगेगा जुर्माना: इधर, परिवहन विभाग ने एक आदेश में कहा कि नियम का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन, और सरकार और चुनाव संबंधी कार्यों में जुटे वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं.

13 नवंबर तक जारी रहेगी रोक: परिवहन विभाग ने एक आदेश में कहा, राष्ट्रीय राजधानी में क्रमिक कार्रवाई कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर लगी रोक 13 नवंबर तक जारी रहेगी. परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि अगर सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) जीआरएपी- तृतीय और उससे ऊपर के प्रतिबंधों का आदेश देता है तो प्रतिबंध 13 नवंबर के बाद भी जारी रहेंगे.

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