West Bengal : हाईकोर्ट ने दिया आदेश 6 जनवरी तक राज्य के बिजली कर्मियों के बकाया डीए का करें भुगतान

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 03 Dec 2022 1:04 PM

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पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के अधीनस्थ बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान करने का आदेश दिया था. इस पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आगामी 6 जनवरी तक बकाया डीए का भुगतान करने का आदेश दिया है.

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पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के अधीनस्थ बिजली कंपनियों के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान करने का आदेश दिया था. लेकिन बिजली विभाग ने अब तक इसका भुगतान नहीं किया है. इस पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए आगामी 6 जनवरी तक बकाया डीए का भुगतान करने का आदेश दिया है. बिजली कर्मचारियों की ओर से मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता सौम्य मजूमदार ने न्यायाधीश राजशेखर मंथा के समक्ष इस बारे में जानकारी दी.

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राज्य सरकार ने हाइकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर

इस पर राज्य के महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने हाइकोर्ट से फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की है, जिस पर 14 दिसंबर को सुनवाई होगी. इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का मतलब यह नहीं कि आप हाइकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि अब पुनर्विचार मामले की सुनवाई 14 दिसंबर के बजाय छह जनवरी को होगी और उससे पहले बकाया डीए का भुगतान करना होगा.

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राज्य सरकार ने अब तक 510 करोड़ रुपये का किया  भुगतान 

न्यायाधीश ने महाधिवक्ता से कहा, मैं आपकी चिंता बढ़ाना नहीं चाहता. इसलिए मैं लिखित रूप से आदेश देता हूं कि बिजली विभाग के कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान छह दिसंबर के पहले करना होगा. इसके बाद ही महाधिवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक 510 करोड़ रुपये का भुगतान किया है और बाकी राशि का भुगतान करने की भी काेशिश की जा रही है. न्यायाधीश ने कहा कि आदेश का पालन करना ही होगा. बकाया डीए को लेकर लगातार हंगामा जारी है. अब 14 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा याचिका दायर की गई इस पर भी फैसला आने के बाद ही आगं की कार्रवाई की जाएगी.

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