क्या सोना-चांदी फिर होंगे महंगे? सरकार ने तीन दिन के भीतर ही बदल दिए बेस इम्पोर्ट प्राइस!
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Gold Silver Import Duty Hike: सरकार ने सोने-चांदी की बेस इम्पोर्ट प्राइस बढ़ाई और इम्पोर्ट के नियमों को सख्त किया है. जानिए इसका आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा.
Gold Silver Import Duty Hike: भारत सरकार ने सोने और चांदी की बेस इम्पोर्ट प्राइस (आयात मूल्य) में फिर से बढ़ोतरी कर दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) की ओर से जारी ताजा नोटिफिकेशन के मुताबिक, सोने की कीमत में लगभग 0.37% और चांदी की कीमत में करीब 4% का इजाफा किया गया है. अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो सोने की बेस इम्पोर्ट प्राइस 5 डॉलर बढ़कर 1,348 डॉलर प्रति 10 ग्राम हो गई है. वहीं, चांदी की कीमत में 83 डॉलर की भारी बढ़ोतरी हुई है. जिससे यह 2,175 डॉलर प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ तीन दिन पहले ही सरकार ने इन कीमतों में कटौती की थी, लेकिन अब यह बदलाव करके फिर से दाम बढ़ा दिए गए हैं.
आखिर सरकार ने अचानक ये कदम क्यों उठाया?
इसके पीछे मुख्य वजह देश के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) पर पड़ता दबाव है. वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ रहा है. सरकार चाहती है कि गैर-जरूरी चीजों का इम्पोर्ट कम हो, ताकि देश का पैसा सुरक्षित रहे. यही वजह है कि पिछले दो महीनों में सोने-चांदी पर आयात शुल्क (Import Duty) को बढ़ाकर 15% कर दिया गया था. हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, 5 जून तक RBI के पास मौजूद गोल्ड रिजर्व की वैल्यू तो 1.98 अरब डॉलर बढ़कर 114.58 अरब डॉलर हो गई, लेकिन कुल विदेशी मुद्रा भंडार में 711 मिलियन डॉलर की गिरावट देखी गई. इसका मुख्य कारण फॉरेन करेंसी एसेट (FCA) का कम होना है.
चांदी के इम्पोर्ट पर इतनी सख्ती क्यों है?
सरकार ने सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ाईं, बल्कि चांदी मंगाने के नियमों को भी काफी सख्त कर दिया है. अब चांदी का इम्पोर्ट करना पहले जैसा आसान नहीं रहा. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने चांदी के इम्पोर्ट को ‘फ्री’ कैटेगरी से हटाकर ‘रिस्ट्रिक्टेड’ (सीमित) कर दिया है. इसके लिए कुछ जरूरी नियम लागू किए गए हैं:
- अब व्यापारी बिना सरकारी लाइसेंस के चांदी का आयात नहीं कर सकते.
- चांदी का इम्पोर्ट केवल बैंकों या RBI द्वारा अधिकृत एजेंसियों के जरिए ही हो सकता है.
- DGFT से मंजूरी मिलने के बाद ही इसे भारत लाया जा सकेगा.
- यह नियम इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए होने वाले इम्पोर्ट पर भी लागू होता है.
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By Soumya Shahdeo
सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.
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