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भारत में अब जल्द शुरू होंगी 5जी सेवाएं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. इसमें 5जी सेवाएं शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी गई. जुलाई से नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत में 5जी सेवाओं को शुरू करने के लिए स्पेक्टम नीलामी की मंजूरी दे दी गई है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी अधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार 20 साल की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी. बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए निजी इस्तेमाल वाले नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है.

सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाली नए दौर की एप्लिकेशन मसलन मशीन से मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कृत्रिम मेधा (एआई) में नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए ‘निजी उपयोग वाले नेटवर्क’ की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का भी निर्णय लिया. बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, इसके तहत जनता और उद्यमों को 5जी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा.

20 साल की होगी वैधता

बयान में कहा गया कि सरकार 20 साल की वैधता वाले कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी. इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रिक्वेंसी बैंड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी. दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की भी घोषणा की है, जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देंगे.

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20 बराबर किस्तों में करना होगा भुगतान

इसमें कहा गया कि सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी, ऐसा पहली बार हो रहा है. स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जाएगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी. इसके अलावा बोलीदाताओं को 10 वर्ष के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का विकल्प भी दिया जाएगा.

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