सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को दिया आखिरी मौका, कहा 24 फरवरी तक पेश नहीं हुए, तो करेंगे कार्रवाई

Updated at : 10 Feb 2022 7:05 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को दिया आखिरी मौका, कहा 24 फरवरी तक पेश नहीं हुए, तो करेंगे कार्रवाई

Vijay Mallya contempt case: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को अदालत में पेश होने के लिए आखिरी मौके के तौर पर दो हफ्ते का समय भी दिया गया है.

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Vijay Mallya contempt case: सुप्रीम कोर्ट ने भारत के भगोड़ा कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya News) को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया है. शीर्ष अदालत ने विजय माल्या को 24 फरवरी तक कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है. मनी लाउंडरिंग (Money Laundering Case) से संबंधित केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यह विजय माल्या के लिए आखिरी मौका है. अगर इस बार कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से या वकील के जरिये हाजिर नहीं हुआ, तो अदालत मामले का तार्किक निष्कर्ष निकालेगी.

विजय माल्या के खिलाफ कानूनी कार्रवाई रोकने पर विचार करे सरकार

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार को सलाह दी थी कि विजय माल्या के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई को रोकने पर विचार किया जाये, क्योंकि वह भगोड़ा कारोबारी पैसा लौटाने के लिए तैयार है. उसे देश लौटने देने की भी सलाह सरकार को कोर्ट ने दी थी. जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा था कि कानूनी कार्रवाई वर्षों चलेगी. हो सकता है कि एजेंसियां भगोड़े व्यवसायियों को वापस लाने में सफल हो सकती हैं. हो सकता है कि एजेंसियों को इसमें सफलता नहीं भी मिले.

13 हजार करोड़ का बैंकों को चूना लगा चुका है माल्या

कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे में भगोड़ा कारोबारी पैसे लौटाने के लिए तैयार है, तो सरकार को उसे सुरक्षा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए. यह भी आश्वासन दिया जा सकता है कि स्वदेश लौटने पर उसकी गिरफ्तारी न हो. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी मामले में दिसंबर 2021 तक कुल 13,109.17 करोड़ रुपये की वसूली कर चुका है. एजेंसियों की मानें, तो विजय माल्या, नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) ने बैंकों को कम से कम 22 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाया है.

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2017 में अवमानना मामले का दोषी करार दिया गया था विजय माल्या

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2017 में विजय माल्या को अवमानना का दोषी करार दिया था. संपत्ति का ब्योरा नहीं देने की वजह से माल्या को दोषी करार देते हुए 10 जुलाई 2017 को कोर्ट में पेश होने का आदेश शीर्ष अदालत ने दिया था. चूंकि विजय माल्या के खिलाफ ब्रिटेन की अदालतों में सुनवाई हो रही थी, इसलिए वह सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सका. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से उसकी संपत्तियों के बारे में कई प्रश्न पूछे थे, जिसका उसने जवाब नहीं दिया.


पांच साल से ब्रिटेन में रह रहा है विजय माल्या

विजय माल्या पिछले पांच साल से ब्रिटेन की राजधानी लंदन में रह रहा है. भारत सरकार ने ब्रिटेन में भी उसकी नाक में दम कर रखा है. ब्रिटेन में भी उसकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. लंदन स्थित माल्या के घर पर वे लोग पहुच रहे हैं, जिनसे उन्होंने कर्ज लिया था. किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या (65) के बारे में ब्रिटेन की एक अदालत ने कहा था कि अगर बैंक के कर्ज को विजय माल्या चुका नहीं पाता है, तो बैंक उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं.

Posted By: Mithilesh Jha

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