सुकन्या खाते से पैसा निकालना है? 18 साल के बाद ऐसे मिलेगी 50% तक रकम

Updated:
विज्ञापन

सुकन्या समृद्धि योजना और बचत

SSY में 8.2% ब्याज मिल रहा है. जानें बेटी के सुकन्या समृद्धि खाते से पैसा कब, कितना और किन शर्तों पर निकाल सकते हैं.

विज्ञापन

Sukanya Samriddhi Yojana Withdrawal Rules: सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY बेटी के भविष्य के लिए बचत करने की लोकप्रिय सरकारी योजना है. इस योजना में फिलहाल 8.2% ब्याज मिल रहा है, जो छोटी बचत योजनाओं में सबसे ज्यादा है. साथ ही इसमें टैक्स का फायदा भी मिलता है. यही वजह है कि कई माता-पिता बेटी की पढ़ाई जैसे खर्चों के लिए इसमें लंबे समय तक पैसा जमा करते हैं.

विज्ञापन

हालांकि, SSY में जमा पैसा जरूरत पड़ने पर कभी भी नहीं निकाला जा सकता. पैसे निकालने के लिए कुछ तय नियम हैं. खासकर बेटी की उच्च शिक्षा के लिए खाते से कुछ रकम निकालने की सुविधा मिलती है.

SSY में कितना पैसा जमा कर सकते हैं?

SSY खाता 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावक (legal guardian) खोल सकते हैं. यह खाता पोस्ट ऑफिस या योजना में शामिल बैंक में खोला जा सकता है.

खाते से जुड़े जरूरी नियम इस तरह हैं:

  • खाता ₹250 से शुरू किया जा सकता है.
  • एक वित्त वर्ष में अधिकतम ₹1.5 लाख जमा किए जा सकते हैं.
  • खाते की मैच्योरिटी खाता खुलने के 21 साल बाद होती है.
  • जमा रकम पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की कटौती का लाभ मिलता है.
  • ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स फ्री होती है.
  • खाते को चालू रखने के लिए न्यूनतम रकम जमा करना जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर तय पेनल्टी देकर खाते को दोबारा नियमित किया जा सकता है.

बेटी की पढ़ाई के लिए कब निकाल सकते हैं पैसा?

SSY में 21 साल पूरे होने से पहले भी कुछ परिस्थितियों में पैसे निकालने की अनुमति है. सबसे अहम सुविधा उच्च शिक्षा के लिए मिलती है.

बेटी के 18 साल की होने के बाद खाते में मौजूद पात्र बैलेंस का अधिकतम 50% तक निकाला जा सकता है. यह रकम मुख्य रूप से उच्च शिक्षा के खर्च के लिए इस्तेमाल की जा सकती है.

इसके लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस आपसे यह साबित करने वाले दस्तावेज मांग सकता है कि रकम पढ़ाई के लिए जरूरी है. इसमें एडमिशन ऑफर या फीस से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं.

पैसे निकालने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

SSY खाता जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में है, वहीं निर्धारित निकासी फॉर्म जमा करना होता है. इसके साथ जरूरत के मुताबिक पहचान और उम्र से जुड़े दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.

आमतौर पर इनमें शामिल हो सकते हैं:

  • आधार कार्ड
  • बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
  • उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन का प्रमाण
  • फीस से जुड़े दस्तावेज

दस्तावेजों की सही सूची निकासी के कारण और आवेदन को प्रोसेस करने वाले बैंक या पोस्ट ऑफिस के हिसाब से अलग हो सकती है. कागजात जमा होने के बाद स्वीकृत रकम खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है.

क्या 21 साल से पहले SSY खाता बंद कर सकते हैं?

SSY खाते को समय से पहले बंद करने की सुविधा सीमित परिस्थितियों में ही मिलती है. बेटी की मृत्यु होने पर खाता बंद किया जा सकता है और लागू ब्याज के साथ रकम माता-पिता या अभिभावक को दी जा सकती है.

इसके अलावा कुछ खास परिस्थितियों में भी समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए SSY के लागू नियम और जरूरी दस्तावेज पूरे करने होंगे. सामान्य जरूरत के लिए खाता कभी भी बंद कर पैसा निकालने की सुविधा नहीं है.

ये भी पढ़ें: Delhi Laxmi Yojana: 1 सितंबर से महिलाओं के खाते में आएंगे ₹2,500; जानें किसे नहीं मिलेगा फायदा

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola