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RBI: एटीएम से नहीं हुआ ट्रांजेक्शन और कट गया पैसा तो कितने दिन में देगा बैंक? जान लें आरबीआई का ये नियम 

Updated at : 29 May 2025 7:59 PM (IST)
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RBI: अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और पैसे कट जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है. RBI ने बैंकों को तय समयसीमा के भीतर पैसा लौटाने का निर्देश दिया है. यदि बैंक तय समय में पैसे वापस नहीं करता, तो ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपये का मुआवजा भी देना होगा. ये नियम एटीएम, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, पीओएस मशीन समेत सभी डिजिटल माध्यमों पर लागू होते हैं.

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RBI: डिजिटल लेनदेन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एटीएम से पैसे कट जाते हैं पर निकलते नहीं या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और पैसे अकाउंट से कट जाते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है, अब पैसा कब वापस मिलेगा? इसी को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कुछ साफ और सख्त गाइडलाइंस तय किए हैं, ताकि ग्राहकों को नुकसान न उठाना पड़े. 

30 दिनों के अंदर शिकायत करने पर पूरे पैसे वापस

अगर किसी ग्राहक का एटीएम लेन-देन फेल हो जाए और खाते से पैसे कट जाएं, तो यह पूरी तरह बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वह रकम जल्द लौटाए. RBI ने साफ नियम तय किए हैं कि शिकायत दर्ज होने के 7 दिनों के भीतर बैंक को पैसा ग्राहक के खाते में वापस करना ही होगा, फिर चाहे बैंक सरकारी हो या निजी.  यह समय सीमा केवल कार्यदिवसों की है, यानी शनिवार, रविवार और अन्य छुट्टियों के दिन इसमें शामिल नहीं होते. अगर बैंक तय समय में पैसा नहीं लौटाता, तो उसे हर दिन 100 रुपये का मुआवजा देना पड़ेगा, जब तक कि पूरी राशि वापस नहीं हो जाती.  हालांकि, इस नियम का लाभ तभी मिलेगा, जब ग्राहक 30 दिनों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज कराए. अगर शिकायत देर से की जाती है, तो हर्जाने का दावा मान्य नहीं होगा. 

ट्रांजेक्शन फेल होने पर क्या करे 

अगर ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और पैसे कट जाएं, तो सबसे पहला कदम अपने बैंक के कस्टमर केयर से तुरंत संपर्क करना है.   इसके लिए आपके पास ट्रांजेक्शन की रसीद या बैंक स्टेटमेंट होना जरूरी है, क्योंकि यही सबूत बैंक आपकी शिकायत स्वीकार करने के लिए मांगता है.  आमतौर पर बैंक 24 घंटे के भीतर पैसा लौटाने की बात करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा समय पर नहीं होता.  अगर 7 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं मिलते, तो अगला कदम  Annexure-5 फॉर्म भरना है.  यह फॉर्म आप बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे बैंक शाखा से ले सकते हैं.  जैसे ही आप यह फॉर्म जमा करते हैं, उसी दिन से हर्जाने की गिनती शुरू हो जाती है.  

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Sakshi Sinha

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By Sakshi Sinha

Sakshi Sinha is a contributor at Prabhat Khabar.

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