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राणा कपूर ने लोन मंंजूर के लिए 4,300 करोड़ रुपये की रिश्वत कथित तौर पर ली

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ बुधवार को यहां एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ बुधवार को यहां एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया. उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. यस बैंक के पूर्व एमडी एवं सीइओ कपूर को इडी ने गत आठ मार्च को धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था. कपूर पर आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के बदले में कुछ कंपनियों के ऋण मंजूर किये.

केंद्रीय जांच एजेंसी अन्य चीजों के अलावा कपूर, उनकी पत्नी और तीन बेटियों द्वारा कथित रूप नियंत्रित कंपनी द्वारा घोटाले से प्रभावित दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) से जुड़ी एक इकाई से 600 करोड़ रुपये प्राप्त करने की जांच कर रही है. प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया है कि राणा कपूर और उनके परिवार ने अपनी कंपनियों के जरिये 4,300 करोड़ के लाभ कथित रूप से भारी मात्रा में ऋण मंजूर करने के लिए रिश्वत के तौर पर प्राप्त किये. उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कुछ बड़े उद्योग समूहों को दिये गये ऋण की वसूली पर नरमी के लिए रिश्वत प्राप्त की, जो गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में तब्दील हो गयी थी.

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