लाड़ली बहना योजना 40वीं किस्त: खाते में कब आएंगे 1500 रुपये, क्या है पात्रता? पूरी जानकारी

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लाडली बहना योजना (File Photo)

Ladli Behna Yojana 40th Installment : मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लाड़ली बहना योजना चला रही है. जिसके तहत हर महीने पात्र महिलाओं को 1500 रुपये, उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं. रक्षाबंधन से पहले 19 अगस्त को सरकार ने योजना की 39वीं किस्त के रूप में महिलाओं के खाते में 1500 रुपये और 250 रुपये गिफ्ट के रूप में ट्रांसफर किया था.

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Ladli Behna Yojana 40th Installment : मध्य प्रदेश की महिलाओं को अब लाड़ली बहना योजना की 40वीं किस्त का इंतजार होगा. यहां बता देना चाहते हैं कि राज्य सरकार हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच योजना की किस्त जारी करती है. इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार 15 सितंबर से पहले 40वीं किस्त का भुगतान कर देगी.

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योजना का लाभ

  • प्रत्येक पात्र महिला को 1500/- रुपये प्रतिमाह आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किए जाते हैं.
  • किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा.

पात्रता क्या है?

  • मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हों.
  • विवाहित हों, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी.
  • आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हों.

किन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

  • जिनके स्वयं / परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो.
  • जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो.
  • जिनके स्वयं / परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मंडल/ स्थानीय निकाय में नियमित/स्थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो.
  • जो स्वयं भारत सरकार/ राज्य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1250/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही हों.
  • जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो.
  • जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनीत, बोर्ड/ निगम/ मंडल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो.
  • जिनके स्वयं / परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो.
  • जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से कुल 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो.
  • जिनके स्वयं / परिवार के सदस्यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़ के) हो.


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