Unlock1 : हजामत बनाने के लिए अब लोगों को यहां पर देना होगा Aadhar और मोबाइल नंबर, वर्ना...

दो महीने से अधिक समय के बाद देश में लागू लॉकडाउन में पहले चरण (Unlock1) में कुछ चीजों पर पाबंदियों के साथ ढील दी गयी है. इस ढील में आपको बाल-दाढ़ी बनवाने हों, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में इसके लिए नाई और ब्यूटी पार्लर में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करवाना होगा. यदि आपने साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं किया, तो आपका बाल-दाढ़ी पहले ही की तरह बढ़ा रह सकता है.
चेन्नई : दो महीने से अधिक समय के बाद देश में लागू लॉकडाउन में पहले चरण (Unlock1) में कुछ चीजों पर पाबंदियों के साथ ढील दी गयी है. इस ढील में आपको बाल-दाढ़ी बनवाने हों, तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में इसके लिए नाई और ब्यूटी पार्लर में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करवाना होगा. यदि आपने साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं किया, तो आपका बाल-दाढ़ी पहले ही की तरह बढ़ा रह सकता है.
दरअसल, तमिलनाडु में नाई और ब्यूटी पार्लर वालों से कहा गया है कि वे ग्राहकों के आधार कार्ड का ब्योरा लें. सरकार ने ऐसा कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर किया है. हजामत की दुकान, ब्यूटी पार्लर और स्पा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक, उन्हें ग्राहकों के नाम, पते, आधार और मोबाइल नंबर का रिकॉर्ड रखना है.
सरकारी सूत्रों ने बताया कि इसका मकसद कोविड-19 को फैलने से रोकना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रक्रिया आसान बनाना है. राज्य के अन्य हिस्सो में नाई की दुकान और ब्यूटी पार्लर 24 मई से खोलने की इजाजत दी गयी थी, जबकि सरकार ने चेन्नई पुलिस के तहत आने वाले इलाकों में सोमवार से इन्हें खोलने की अनुमति दी है. सोमवार से ही अनलॉक का पहला चरण शुरू हुआ है.
राजस्व प्रशासन के प्रधान सचिव एवं आपदा प्रबंधन आयुक्त जे राधाकृष्णन ने ग्रेटर चेन्नई निगम और सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे इन प्रतिष्ठानों को निर्देश दें कि ग्राहकों का रिकॉर्ड रखा जाए और वायरस को फैलने से रोकने के लिए अन्य उचित उपाय किए जाएं. सोमवार को जारी सात पन्नों की एसओपी में विभिन्न आदेश दिये गये हैं, जिनमें कर्मचारियों और ग्राहकों को हाथ धोने के लिए साबुन या सैनेटाइजर देना, तौलिए और ब्लेड को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करने की हिदायत शामिल है.
Posted By : Vishwat Sen
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