35.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

Pan Card Link: पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया, तो भरना पड़ेगा जुर्माना, होंगे इतने नुकसान

Pan Card Link: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 को बीत गयी. अब नये वित्त वर्ष में अगर आप पैन को आधार से लिंक करवाने जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना का भुगतान करना होगा.

Pan Card Link: परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) कार्ड और आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज लगभग सभी लोगों के पास होता है. ये दो ऐसे दस्तावेज हैं, जिसकी जरूरत अधिकतर जगहों पर पड़ती है. बैंक का खाता खुलवाना हो या इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना. हर काम के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड जरूरी होता है. इन दोनों कार्डों का लिंक होना भी उतना ही जरूरी है, जितना इनका होना. यानी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाना जरूरी हो गया है.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 को बीत गयी. अब नये वित्त वर्ष में अगर आप पैन को आधार से लिंक करवाने जा रहे हैं, तो आपको इसके लिए जुर्माना का भुगतान करना होगा. इसलिए यह जान लेना जरूरी है कि कब तक पैन को आधार से लिंक करवाने पर कितना जुर्माना भरना होगा.

500 रुपये का लगेगा जुर्माना

  • अगर आपने 31 मार्च 2022 तक पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करवा लिया होता, तो आपको एक पैसा नहीं देना पड़ता. लेकिन, अब आपको कम से कम 500 रुपये का जुर्माना देना होगा, आधार को पैन से लिंक करने के लिए. अगर आप 30 जून 2022 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा लेते हैं, तो मात्र 500 रुपये विलंब शुल्क देकर आप ऐसा कर सकते हैं.

  • अगर आप 30 जून 2022 के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवायेंगे, तो आपको इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा. अगर आप 30 जून के बाद लिंक करवाने जायेंगे, तो आपको 31 मार्च 2023 तक का मौका मिलेगा. यानी 31 मार्च 2023 तक आप 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करवा सकेंगे.

Also Read: Aadhaar-PAN Link Updates: घर बैठे आधार को पैन कार्ड से करें लिंक, बिना लैपटॉप या स्मार्टफोन के होगा आपका काम
PAN-Aadhaar को लिंक नहीं कराने के ये होंगे नुकसान

  • पैन कार्ड को 31 मार्च 2023 तक आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया, तो आपके पैन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है.

  • PAN Card के निष्क्रिय होने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272बी के तहत आपके ऊपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लग सकता है.

  • निष्क्रिय पैन कार्ड से टीडीएस या टीसीएस पर ज्यादा पैसा कटेगा.

  • पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया, तो आप 50 हजार रुपये से ज्यादा की एफडी नहीं करवा पायेंगे.

  • बैंक से लेन-देन करने में भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा.

  • लोन नहीं ले पायेंगे. डेबिड या क्रेडिट कार्ड भी नहीं बनवा पायेंगे.

Posted By: Mithilesh Jha

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें