NPS का अटका पैसा अब आएगा वापस: क्या है SPCPA खाता और कैसे मिलेगा आपका रिफंड?

Published by :Abhishek Pandey
Published at :02 May 2026 4:21 PM (IST)
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NPS Unclaimed

सांकेतिक तस्वीर (फोटो : सोशल मीडिया )

NPS Unclaimed : एनपीएस का पैसा अटक गया है? पीएफआरडीए के SPCPA खाते में जमा हो सकता है आपका अनक्लेम्ड कंट्रीब्यूशन. जानिए कैसे 25 साल के भीतर कर सकते हैं रिफंड के लिए अप्लाई.

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NPS Unclaimed : पेंशन फंड नियामक PFRDA ने उन सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है जिनका पैसा जमा तो हुआ, लेकिन उनके ‘परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर’ (PRAN) तक नहीं पहुंचा. ऐसे अनक्लेम्ड पैसों को सुरक्षित रखने और वापस करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया गया है.

क्या है SPCPA?

इसका पूरा नाम Subscribers’ Pension Contribution Protection Account है.

  • यह पीएफआरडीए द्वारा मेंटेन किया जाने वाला एक सुरक्षा खाता है.
  • इसमें वह पैसा रखा जाता है जो सब्सक्राइबर्स ने बैंक या पीओपी (PoP) के पास जमा किया था, लेकिन तकनीकी कारणों या प्रान (PRAN) जनरेट न होने की वजह से उनके खाते में नहीं जुड़ सका.

पैसा कब और क्यों इस खाते में जाता है?

  • अगर कोई योगदान 7 साल से ज्यादा समय तक अनक्लेम्ड रहता है, तो उसे SPCPA में ट्रांसफर कर दिया जाता है.
  • इसके अलावा, अगर उस मध्यस्थ (Intermediary) का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है जिसके जरिए पैसा जमा किया गया था, तो भी रकम यहाँ भेज दी जाती है.

रिफंड के लिए कौन और कब तक कर सकता है अप्लाई?

  • कौन: एनपीएस या एनपीएस लाइट का कोई भी सब्सक्राइबर जिसका पैसा प्रान में क्रेडिट नहीं हुआ.
  • समय सीमा: आपके पास एक लंबा वक्त है। पैसा SPCPA में ट्रांसफर होने के बाद आप अगले 25 साल तक रिफंड का दावा कर सकते हैं.

रिफंड की प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप

  1. आवेदन: आपको तय फॉर्मेट में पीएफआरडीए या संबंधित पीओपी (PoP) के पास आवेदन करना होगा.
  2. दस्तावेज: आवेदन के साथ जरूरी सपोटिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे.
  3. सत्यापन: पीएफआरडीए आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और जरूरत पड़ने पर बैंक/पीओपी से वेरिफिकेशन कराएगा.
  4. भुगतान: अप्रूवल मिलने के बाद पैसा सीधे आपके सेविंग बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा.

आपको कितनी रकम वापस मिलेगी?

रिफंड सिर्फ मूल राशि का नहीं होगा, बल्कि इसमें शामिल होगा:

  • आपकी मूल जमा राशि (Original Contribution).
  • अगर मध्यस्थ से कोई मुआवजा (Compensation) मिला है, तो वह भी.
  • उस अवधि का ब्याज (Interest), जो अथॉरिटी द्वारा तय की गई दर पर मिलेगा.

किन कंपनियों/बैंकों (PoPs) ने रिपोर्ट किया है?

18 सितंबर 2025 तक के रिकॉर्ड के मुताबिक, कई प्रमुख बैंकों और संस्थाओं ने ऐसा अनक्लेम्ड पैसा पीएफआरडीए को भेजा है। यदि आपने इनके जरिए निवेश किया था, तो आपको अपनी पुरानी रसीदें चेक करनी चाहिए:

  • प्रमुख सरकारी और निजी बैंक.
  • एनपीएस लाइट के पुराने एग्रीगेटर्स.

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लेखक के बारे में

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अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

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