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एक अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम, बैंक की छुट्टी के दिन भी खाते में आयेगा वेतन, जानिए और क्या होगा बदलाव

Updated at : 25 Jul 2021 12:33 PM (IST)
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एक अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम, बैंक की छुट्टी के दिन भी खाते में आयेगा वेतन, जानिए और क्या होगा बदलाव

August 1st 2021, Bank News, Rule Change, Salary in Holiday: नया महीना शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है. एक अगस्त से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. इनमें एक बड़ा बदलाव यह है कि बैंक में छुट्टी के दिन आपके खाते में वेतन या पेंशन की रकम जमा हो सकेगी.

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August 1st 2021, Bank News, Rule Change, Salary in Holiday: नया महीना शुरू होने में एक हफ्ते से भी कम समय बचा है. एक अगस्त से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं. इनमें एक बड़ा बदलाव यह है कि बैंक में छुट्टी के दिन आपके खाते में वेतन या पेंशन की रकम जमा हो सकेगी. भारतीय रिजर्व बैंक ने फैसला लिया है कि एक अगस्त से नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) हफ्ते के सातों दिन काम करेगा.

यानी, शनिवार, रविवार या किसी अन्य छुट्टियां की वजह से आपके वित्तीय लेनदेन नहीं रुकेंगे. ज्यादातर दफ्तरों में महीने के आखिरी दिन वेतन का भुगतान होता है. अगर यह छुट्टी का दिन पड़ा, तो वेतन भुगतान के लिए अगले दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

तीन और पांच साल के बीमा की बाध्यता नहीं: मोटर वाहन बीमा से जुड़े नियमों में बदलाव होने से एक अगस्त से नयी कार या बाइक खरीदना थोड़ा सस्ता हो सकता है. भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) के मुताबिक, लंबी अवधि की पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना एकसाथ ज्यादा बोझ पड़ता है. इरडा के निर्देशों के मुताबिक, एक अगस्त से नयी गाड़ी खरीदनेवालों के लिए तीन और पांच साल का बीमा एकसाथ लेने के लिए की बाध्यता नहीं होगी.

सामान कहां का बना, बताना होगा जरूरी: इ-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक अगस्त से यह बताना जरूरी होगी कि जो उत्पाद वे बेच रहे हैं, वह किस देश में बना है. नियम के अनुपालन के लिए फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ज्यादातर कंपनियों ने पहले से ‘कंट्री ऑफ ओरिजिन’ की जानकारी देनी शुरू कर दी है. ‘मेक इन इंडिया’ उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यह नियम लागू किया है.

एटीएम ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज फीस बढ़ेगी: आरबीआइ ने एटीएम ट्रांजैक्शन पर ली जानेवाली इंटरचेंज फीस बढ़ा दी है, जो एक अगस्त से लागू होगी. अब लेन-देन पर इंटरचेंज फीस 17 रुपये देनी होगी. इससे पहले यह 15 रुपये थी. वहीं नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फीस 5 रुपये से बढ़ा कर 6 रुपये कर दी गयी है. इंटरचेंज फीस वह शुल्क है, जो बैंक क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान पर व्यापारियों से वसूलता है.

Posted by: Pritish Sahay

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