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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख फिर बढ़ी, CBDT ने की घोषणा-इस तारीख तक भर सकते हैं ITR

क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है? तो आपके लिए अवसर है. सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी)ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी है.

क्या आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है? तो आपके लिए अवसर है. सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी)ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी है.

बोर्ड ने 20 मई को वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की तिथि दो महीने के लिए बढ़ा दी और अब टैक्स भरने वाले 30 सितंबर तक टैक्स भर सकेंगे.

सीबीडीटी ने बताया कि देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है जिसे देखते हुए टैक्स भरने की तारीख बढ़ा दी गयी है. देश में कोरोना वायरस का संक्रमण काफी बढ़ गया है जिसके कारण देश के अधिकांश राज्यों में या तो लाॅकडाउन है या फिर कर्फ्यू लगा हुआ है. कुछ दिनों पहले तक देश में कोरोना संक्रमण के मामले चार लाख से भी अधिक आ रहे थे.

बोर्ड ने यह फैसला इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 119 के तहत लिया है. इस आदेश में यह कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए टैक्स भरने के समय में छूट दी गयी है.

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गौरतलब है कि बोर्ड ने इससे पहले भी इनकम टैक्स भरने की तारीख 10 जनवरी से बढ़ाकर 31 मार्च किया था, जिसे बाद में एक मई कर दिया गया था.

Posted By : Rajneesh Anand

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