ITR Filing Deadline: बस 2 दिन बाकी! 31 अगस्त तक नहीं भरा रिटर्न तो लग सकता है 5000 रुपये जुर्माना
ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन अब बेहद करीब है. 31 अगस्त 2026 तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को लेट फीस देनी पड़ सकती है. ऐसे में आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए जरूरी दस्तावेज तैयार रखकर जल्द ITR फाइल करना ठीक रहेगा.
ITR Filing Deadline: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. टैक्सपेयर्स के लिए इस दिन तक ITR दाखिल करना जरूरी है. समय कम हैं. डेडलाइन चूकने पर लेट फीस के साथ ब्याज (इंट्रेस्ट) का बोझ भी पड़ सकता है. अगर आप रिटर्न फाइलिंग, ई-वेरिफिकेशन, रिफंड या किसी तकनीकी परेशानी में फंसे हैं, तो इनकम टैक्स विभाग ने 31 अगस्त की रात तक 24x7 हेल्पलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है.
डेडलाइन चूकी तो लग सकती है 5000 रुपये तक लेट फीस
अगर तय तारीख तक ITR फाइल नहीं किया तो बाद में Belated Return दाखिल किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए लेट फीस देनी पड़ सकती है. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक होने पर देरी से रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक फीस लग सकती है. वहीं कुल आय 5 लाख रुपये तक होने पर लेट फीस 1,000 रुपये है.
ITR Filing के लिए 24x7 मिलेगी मदद
इनकम टैक्स विभाग ने आखिरी दिनों में टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए e-Filing और Centralized Processing Center यानी CPC की सपोर्ट लाइन को चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया है.
यह सुविधा 24 अगस्त 2026 को सुबह 8 बजे शुरू हुई थी और 31 अगस्त की रात 11:59 बजे तक जारी रहेगी. इसके जरिए ITR फाइलिंग, रिफंड, इंटीमेशन, रेक्टिफिकेशन और दूसरी प्रोसेसिंग से जुड़ी समस्याओं में मदद ली जा सकती है.
ITR कैसे फाइल करें?
- रिटर्न दाखिल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स e-Filing पोर्टल पर लॉगिन करें.
- इसके बाद e-File सेक्शन में जाकर Income Tax Returns और
- फिर File Income Tax Return विकल्प चुनें.
- इसके बाद संबंधित असेसमेंट ईयर और अपने लिए लागू ITR फॉर्म का चुनाव करें.
- पोर्टल पर पहले से भरी गई जानकारी को ध्यान से जांच लें.
- अपनी आय, बैंक अकाउंट, TDS, टैक्स क्रेडिट, निवेश और डिडक्शन से जुड़ी जानकारी का मिलान करने के बाद ही रिटर्न सबमिट करें.
- AY 2026-27 के लिए ITR-1 से ITR-7 तक के फॉर्म उपलब्ध हैं.
ITR जमा करने के बाद e-Verify करना न भूलें
सिर्फ रिटर्न सबमिट कर देने से प्रक्रिया पूरी नहीं होती. इसके बाद ITR को वेरिफाई करना भी जरूरी है. टैक्सपेयर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं या निर्धारित प्रक्रिया के तहत ITR-V जमा कर सकते हैं. समय पर वेरिफिकेशन नहीं होने से रिटर्न की प्रोसेसिंग में बाधा आ सकती है.
Refund और ITR Status कैसे चेक करें?
- रिटर्न दाखिल करने के बाद टैक्सपेयर e-Filing पोर्टल पर अपने ITR का स्टेटस देख सकते हैं. इसके लिए Know Your ITR Status पर क्लिक कर सकते हैं.
- अगर रिटर्न प्रोसेस होने के बाद टैक्स क्रेडिट या किसी दूसरी जानकारी में गड़बड़ी मिलती है, तो जरूरत के मुताबिक Rectification Request भी दाखिल की जा सकती है.
- इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, ये e-Filing और CPC सपोर्ट लाइन 31 अगस्त 2026 की रात 11:59 बजे तक 24x7 उपलब्ध रहेंगी.
आखिरी दिन का इंतजार पड़ सकता है भारी
अगर आपने अभी तक ITR दाखिल नहीं किया है, तो आखिरी दिन तक इंतजार करने के बजाय जल्द रिटर्न फाइल करना बेहतर होगा. अंतिम समय में पोर्टल पर ज्यादा ट्रैफिक, दस्तावेजों की कमी या टैक्स से जुड़ी जानकारी में गड़बड़ी के कारण परेशानी हो सकती है. रिटर्न दाखिल करने से पहले Form 26AS, AIS, TDS और बैंक से जुड़ी जानकारी को भी जरूर मिला लें.
Also Read: ITR में गलत फॉर्म भर दिया? घबराइए नहीं, 31 अगस्त से पहले ऐसे सुधारें गलती
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए