इनकम टैक्स ने 22 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को 47,318 करोड़ रुपये का दिया रिफंड, आपको मिला क्या?

Author : Prabhat Khabar Digital Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 15 Aug 2021 5:23 PM

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आयकर विभाग वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ियों की वजह से करदाताओं द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस वापस करेगा.

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ITR Refund : देश के लाखों आयकरदाताओं के लिए एक खुशखबरी है. आयकर विभाग ने देश करीब 22.61 लाख से अधिक करदाताओं के लिए करीब 47,318 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर रिफंड जारी किया है. आयकर विभाग ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर दी गई जानकारी में कहा है कि करदातओं के लिए यह रिफंड 1 अप्रैल 2021 से 9 अगस्त 2021 के बीच जारी किया गया है.

आयकर विभाग ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल, 2021 से 09 अगस्त, 2021 के बीच 22.61 लाख से ज्यादा करदाताओं को 47,318 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिफंड जारी किया है. उसने कहा कि 21,38,375 मामलों में 14,241 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड जारी किया गया है और 1,22,511 मामलों में 33,078 करोड़ रुपये के कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार, आयकर विभाग वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ियों की वजह से करदाताओं द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त ब्याज और लेट फीस वापस करेगा. हालांकि, आयकर विभाग ने बताया कि सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी को फिलहाल को ठीक कर दिया गया है और अब ऐसी कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी.

आयकर विभाग ने करदाताओं को सलाह दिया है कि वे आयकर रिटर्न सॉफ्टवेयर के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करें या ऑनलाइन फाइल करें. यदि, किसी भी तरह से किसी ने पहले ही इस तरह के गलत ब्याज या लेट फीस के साथ आयकर रिटर्न जमा कर दिया है, तो सीपीसी-आईटीआर पर प्रोसेसिंग करते समय इसकी सही गणना की जाएगी और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को वापस कर दिया जाएगा.

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आयकर विभाग ने कुछ आयकर फॉर्मों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में टैक्स पेयर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स की तरफ बताई गई कठिनाइयों को देखते हुए आयकर दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है.

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