Do You Know? गेम शो या लॉटरी जीतनेवाले को प्राइज मनी पर चुकाना होता है टैक्स, जानें कितना
Published by : Rajeev Kumar Updated At : 22 Sep 2022 2:46 PM
Tax on Winnings of Game Shows and Lottery: लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग या गेम शो में पैसे जीतनेवाले को प्राइजमनी का एक निश्चित हिस्सा सरकार को देना होता है. इसकी वजह यह है कि देश में होनेवाली लगभग हर तरह की इनकम या आय, टैक्स यानी कर के दायरे में आती है और सरकार उसपर एक निर्धारित टैक्स वसूलती है.
KBC Show Lottery Online Gaming Prize Money Tax Deduction: किसी की अगर लॉटरी निकल जाए, कोई गेम शो जीत जाए, लकी ड्रॉ निकल आये, कोई गेम शो जीत जाए, तो जाहिर है कि यह उसके लिए बड़ी खुशी की बात होगी. अभी हाल ही में केरल में एक ऑटोरिक्शाॅ ड्राइवर ने 25 करोड़ रुपये की लॉटरी जीत ली. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जीती हुई पूरी प्राइज मनी ऑटो ड्राइवर को नहीं मिलेगी. दरअसल, लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग या गेम शो में पैसे जीतनेवाले को प्राइजमनी का एक निश्चित हिस्सा सरकार को देना होता है. इसकी वजह यह है कि देश में होनेवाली लगभग हर तरह की इनकम या आय, टैक्स यानी कर के दायरे में आती है और सरकार उसपर एक निर्धारित टैक्स वसूलती है.
आयकर या इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, किसी भी प्रतियोगिता, गेम शो, क्विज शो आदि में जीती गई रकम टैक्सेबल होती है, यानी विजेता को उसपर टैक्स चुकाना होता है. इन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति (KBC) गेम शो चल रहा है. इसी तरह के अनगिनत गेम शो, ऐप, ऑनलाइन बेटिंग गेम आदि सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से चल रहे हैं. सरकार इनसे बचने की सलाह तो देती ही है, दूसरी तरफ इसपर टैक्स लगाकर राजस्व भी अर्जित करती है.
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इस तरह के लेनदेन को फिलहाल जीएसटी में के दायरे में लाने पर विचार चल रहा है. यह किस प्रारूप में लाया जाएगा, यह तो फिलहाल तय नहीं है लेकिन जो बात तय है वो यह है कि इनसे जीती हुई प्राइज मनी पर आयकर जरूर कटेगा. खास बात यह है कि यह कटौती इस बात से अनभिज्ञ रहती है कि जीतने वाले की कोई और आय है या नहीं और न ही यह बात देखी जाती है कि वह टैक्सेबल दायरे में आती है या नहीं.
जीती हुई रकम या वस्तु की कीमत अगर किसी भी रूप में 10 हजार रुपये से अधिक है, तो उसपर 30 प्रतिशत टैक्स कटना अनिवार्य है. यही नहीं, इसके ऊपर 4 प्रतिशत का सरचार्ज भी कटेगा. यह कटौती किसी भी रूप में रिफंड नहीं होती है. यह बात आयकर की धारा 194 बी और 194 बीबी में बतायी गई है. लॉटरी या गेम्स में कोई रकम या पुरस्कार जीतने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 194बी लागू होता है. इसके अनुसार किसी लॉटरी या गेम में जीती गई राशि अगर 10 हजार रुपये से ज्यादा है, तो इसपर पहले टीडीएस कटेगा और इससे बची प्राइजमनी जीतनेवाले को मिलेगी.
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By Rajeev Kumar
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