34.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Trending Tags:

Advertisement

प्राइवेट टेलीकॉम नेटवर्क सेटअप करने के लिए क्या है शर्त? कौन कर सकता है अप्लाई?

इसके लिए ऐसी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से अधिक है और जो दूरसंचार विभाग से सीधे आवंटन के जरिये निजी उपयोग वाले गैर-सार्वजनिक नेटवर्क की स्थापना करना चाहती हैं.

Telecom News Update: दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ऐसे संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किये हैं, जो निजी उपयोग के गैर-सार्वजनिक नेटवर्क की स्थापना करना चाहते हैं. दरअसल विभाग कंपनियों को स्पेक्ट्रम के सीधे आवंटन के बारे में मांग संबंधी अध्ययन करना चाहता है. एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई. इसके लिए ऐसी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से अधिक है और जो दूरसंचार विभाग से सीधे आवंटन के जरिये निजी उपयोग वाले गैर-सार्वजनिक नेटवर्क की स्थापना करना चाहती हैं.

सरकार ने निजी गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए नियम 27 जून को जारी किये थे. बयान में कहा गया, दिशानिर्देशों के तहत जो कंपनियां सीएनपीएन स्थापित करना चाहती हैं वे सीधे डीओटी से या दूरसंचार सेवाप्रदाताओं से किराये पर स्पेक्ट्रम ले सकती हैं. इनमें कहा गया है कि सीएनपीएन स्थापित करने वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम के सीधे आवंटन के लिए विभाग मांग का अध्ययन करेगा.

Also Read: Airtel 5G: इसी महीने शुरू होंगी एयरटेल की 5जी सेवाएं, 2024 तक हर शहर जुड़ेगा

मांग के अध्ययन के लिए दूरसंचार विभाग ने सरलसंचार पोर्टल पर एक मॉड्यूल भी शुरू किया है. बयान में कहा गया, ऐसी कंपनियां जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से अधिक है और जो विभाग से सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त करके सीएनपीएन की स्थापना करना चाहती हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है. आवेदन के लिए 10 अगस्त से नौ सितंबर तक किया जा सकेगा.

Also Read: JIO 5G: जियो ने एक हजार शहरों में 5जी सेवाएं शुरू करने की योजना को दिया अंतिम रूप

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें