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प्राइवेट टेलीकॉम नेटवर्क सेटअप करने के लिए क्या है शर्त? कौन कर सकता है अप्लाई?

इसके लिए ऐसी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से अधिक है और जो दूरसंचार विभाग से सीधे आवंटन के जरिये निजी उपयोग वाले गैर-सार्वजनिक नेटवर्क की स्थापना करना चाहती हैं.

Telecom News Update: दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने ऐसे संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किये हैं, जो निजी उपयोग के गैर-सार्वजनिक नेटवर्क की स्थापना करना चाहते हैं. दरअसल विभाग कंपनियों को स्पेक्ट्रम के सीधे आवंटन के बारे में मांग संबंधी अध्ययन करना चाहता है. एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई. इसके लिए ऐसी कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किये गए हैं जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से अधिक है और जो दूरसंचार विभाग से सीधे आवंटन के जरिये निजी उपयोग वाले गैर-सार्वजनिक नेटवर्क की स्थापना करना चाहती हैं.

सरकार ने निजी गैर-सार्वजनिक नेटवर्क (सीएनपीएन) स्थापित करने वाली कंपनियों के लिए नियम 27 जून को जारी किये थे. बयान में कहा गया, दिशानिर्देशों के तहत जो कंपनियां सीएनपीएन स्थापित करना चाहती हैं वे सीधे डीओटी से या दूरसंचार सेवाप्रदाताओं से किराये पर स्पेक्ट्रम ले सकती हैं. इनमें कहा गया है कि सीएनपीएन स्थापित करने वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम के सीधे आवंटन के लिए विभाग मांग का अध्ययन करेगा.

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मांग के अध्ययन के लिए दूरसंचार विभाग ने सरलसंचार पोर्टल पर एक मॉड्यूल भी शुरू किया है. बयान में कहा गया, ऐसी कंपनियां जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपये से अधिक है और जो विभाग से सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त करके सीएनपीएन की स्थापना करना चाहती हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है. आवेदन के लिए 10 अगस्त से नौ सितंबर तक किया जा सकेगा.

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